Indian Railways Rules: इन लोगों के लिए अहम खबर, अब हर ट्रेन में मिलेगा कोटा

ndian Railways Rules For PWD: रेलवे ने देश के दिव्यांगजनों को खुशबरी दी है. अब उन्हें सभी ट्रेनों के हर कोच में रिजर्वेशन दिया जाएगा. यानि स्लीपर हो या चेयरकार सभी कोच में दिव्यांगों की सीटें अलग से होंगी.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

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Indian Railways Rules For PWD:  भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. हर दिन रेल से करोड़ों लोगों का सरोकार होता है. ताजा जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए सुविधा लागू की है. जिसके बाद अब दिव्यांगों को हर कोच में कोटा दिये जाने पर सहमती बन गई है. यानि राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेनों के भी हर कोच में दिव्यांगों के लिए चार सीटें रिजर्व करने के लिए कहा गया है. हालांकि कुछ अलग-अलग ट्रेनों में नई व्यवस्था लागू की गई है..  यानी अब हर ट्रेन में दिव्यांग जनों के लिए कोटा होगा भले ही उसे ट्रेन में कंसेशन की सुविधा उपलब्ध हो या ना हो. 

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अभी तक कुछ ही ट्रेनों में मिलता था रिजर्वेशन
 आपको बता दें कि अभी तक कुछ ही ट्रेनों के कोच में दिव्यांगजनों का कोटा होता था. जिसे अब बढ़ा दिया गया है. नए फैसले के मुताबिक राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत आदि सभी ट्रेनों में दिव्यांगजनों का कोटा होगा.  साथ ही हर कोच में कुछ सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया है.  इसके लिए हर ट्रेन में अलग-अलग संख्या निर्धारित की गई है. ताकि किसी भी दिव्यांग को ट्रेन यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी न हो..  इसके लिए स्लीपर कोच में दिव्यांगों को कोटा देने पर सहमती बनी है.. 

ये रहेगा सीटिंग प्लान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीटों की बात करें तो दो  लोअर और दो मिडिल बर्थ होंगी हर कोच में रिजर्व करने के लिए कहा गया है. थर्ड एसी, 3E और 3A में भी 4 बर्थ होंगी. जिनमें दो लोअर और 2 मिडिल होंगी. एसी चेयर कार में भी चार सीटें दिव्यांगों को दी जाएंगी. रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक,  एसी ट्रेन में C1 और C7 कोच में अलग से बनाई गई दो सीटें रिजर्व होंगी.  साथ ही यदि किसी ट्रेन में 16 डिब्बे हैं तो C1 और C14  में सीटें दिव्यांगों के लिए रिजर्व होंगी.. 

यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना जरूरी
आपको बता दें कि टिकट बुक करते समय लाभार्थी दिव्यांग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना या उसका नंबर डालना जरूरी होगा.  जिन लोगों के पास कार्ड नहीं होगा उन्हें कोटे के तहत सीट नहीं मिलेगी.  ऑनलाइन टिकट बुक करते समय उस कार्ड की डिटेल्स डालना जरूरी होगा.

HIGHLIGHTS

  • रेल मंत्रालय ने हाल ही में किया कोटे को लेकर ऐलान, पीडब्ल्यूडी कोटे को मिली मंजूरी
  • राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में होंगी सीटें आरक्षित
  • हर कोच में चार सीटें रिजर्व करने का प्रावधान, अलग- अलग ट्रेनों में नए रूल्स लागू

Source : News Nation Bureau

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