Indian Railways: रेल यात्रा के दौरान इन लोगों की आई मौज, लोअर बर्थ मिलेगी रिजर्व

Indian Railways: रेलवे अपने हर प्रकार के यात्रियों का ध्यान रखता है. इसलिए ही कोई न कोई नई सुविधा यात्रियों का सफर आरामदायक बनाने के लिए जारी करता है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन में सीट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होग

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Indian Railways: रेलवे अपने हर प्रकार के यात्रियों का ध्यान रखता है. इसलिए ही कोई न कोई नई सुविधा यात्रियों का सफर आरामदायक बनाने के लिए जारी करता है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन में सीट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए ही लोअर बर्थ रिजर्व  नहीं की है. बल्कि उनके साथ यात्रा करने वालों के लिए भी लोअर बर्थ ही रिजर्व की गई है. ये रिजर्वेशन पात्र यात्रियों को सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास कोच में भी मिलेगा. यही नहीं दिव्यांगजनों के लिए पहले से ही किराये में छूट का प्रावधान किया गया है.  जानकारी के मुताबिक नए आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है. 

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ये रहेंगे रिजर्वेशन के मानक 
आपको बता दें कि दिव्यांगजनों के कोटे की बात 31 मार्च 2023 को कही गई थी. जिसे अब लागू करने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक स्लीपर क्लास में 4 बर्थ (दो लोअर और दो मिडल), थर्ड क्लास एसी में 2 बर्थ (एक लोअर और एक मिडिल), थर्ड इकोनॉमी क्लास में 2 बर्थ (एक लोअर और एक मिडल) दिव्यांग लोगों और उनके साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए रिजर्व होगी. रेल मंत्रालय ने पात्र यात्रियों को सुविधा का लाभ देने के लिए कहा गया है.

अलग-अलग ट्रेन में सुविधा 
आपको बता दें कि कई अन्य अलग-अलग ट्रेनों में भी दिव्यांगजनों के लिए लोअर बर्थ और अपर बर्थ रिजर्व करने का नियम पहले से है.  इसके अलावा  एसी चेयर कार में भी दिव्यांगजनों के लिए रिजर्वेशन की बात कही गयी है. लेकिन यहां दिव्यांगजनों के साथ यात्रा करने वालों को पूरा किराया चुकाना होगा. वहीं जानकारी के मुताबिक कैटेगिरी के हिसाब से दिव्यांगों को रेल किराये में भी छूट प्रदान की जाती है. जैसे ऑर्थोपैडिकली हैंडिकैप्ड/पैराप्लेजिक व्यक्ति और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति के साथ यात्रा करने वालों को किराये में छूट प्रदान की गई है. साथ ही जो दिव्यांग मुख बधिर है, जिन्हें कहीं भी जाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है. ऐसे यात्री के सहयोगी को भी किराये में छूट प्रदान की गई है.

HIGHLIGHTS

  • रेल मंत्रालय ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा 
  • स्लीपर क्लास में 4 और एसी क्लास में 2 सीट रहेंगी रिजर्व, बिना पूछे करें सफर 
  • किराये में की जाएगी रियायत प्रदान, पहले से भी कम देना पड़ता है किराया 
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