रेलवे टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन को लेकर बहुत से नियम हैं। खासकर RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट बुकिंग को लेकर लोगों में काफी दुविधा रहती है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि टिकट बुकिंग को लेकर क्या-क्या नियम हैं। रेलवे का टिकट बुक करते समय अगर सारी कंफर्म टिकट बिक जाए तो इसके बाद बुकिंग करने वाले पेसैनजर को RAC लिस्ट में डाला जाता है। irctc की वेबसाइट कहती है कि आरएसी में पैसेंजर को कंफर्म टिकट दिया जाता है पर फाइनल लिस्ट आने तक इसमें बर्थ कंफर्म नहीं होता है। यानी इसमें आपकी यात्रा तो सुनिश्चित होती है पर बर्थ की गारंटी नहीं होती है। RAC में 2 पैसेंजर को एक बर्थ पर आधी-आधी सीट दी जाती है। अगर सफर के दौरान कोई सीट खाली होती है तो उस स्थिति में टीटीई आपको पूरी बर्थ भी दे सकता है।
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RAC टिकट बुकिंग और कैंसेल करने के नियम-
- RAC टिकट पैसेंजर को कंफर्म बर्थ तब दिया जाता है जब कोई पेसैजर पहले से कंफर्म बर्थ टिकट कैंसल करता है या ट्रेन छूटने से पहले नहीं आता है।
- किसी अन्य यात्री की कंफर्म टिकट के आखिरी मिनट कैंसिलेशन या बदलने के मामले में, एक आरएसी टिकट धारक को खाली बर्थ दिया जाता है।
- एक पैसेंजर अपनी आरएसी ऑनलाइन टिकट ट्रेन चलने से आधा घंटा पहले कैंसल कर सकता है।
- ऑनलाइन आरएसी टिकट के मामले में, यदि आरक्षण चार्ट तैयार किए गए हैं, तो पैसे वापस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) दायर की जानी चाहिए।
- irctc के नियम के अनुसार आरएसी टिकट पर सफ़र कर रहे दो यात्रियों को साइड लोवर बर्थ ही आवंटित की जाती है। हालाँकि यदि किसी यात्री की आरएसी टिकट कन्फर्म हो जाए तो उसे कहीं और बर्थ भी आवंटित हो सकती है।
- वैसे तो स्पष्ट रूप से तो ऐसा कोई कोटा या नियम नहीं है किंतु आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी कोटा को लागु किया जाता है। इस इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल (वीआईपी) यानि अति विशिष्ठ नागरिक एवं रेलवे कर्मचारियों के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी आरएसी टिकट की संख्या 7 है एवं (वीआईपी) कोटा से बुक की गई टिकट की संख्या 15 है तब भी (वीआईपी) कोटा वाले टिकट के कन्फर्म होने की संभावना अधिक होती है।
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- अक्सर आरएसी टिकट के अपडेटेड स्टेटस में आपको इस प्रकार की संख्या देखने को मिल जाएगी। दरअसल इसका सीधा मतलब होता है कि जब आपने अपनी टिकट बुक की थी तब आपकी आरएसी टिकट की संख्या 14 थी किन्तु इस दौरान 6 टिकट रद्द हो गयी। और अब आपकी आरएसी टिकट की संख्या रेलवे के पीएनआर नियम के अनुसार 8 हो गई है।
Source : News Nation Bureau