नई दिल्ली। देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के छह करोड़ सदस्यों के लिए एक जून से नियम बदल गए हैं. अब ईपीएफओ की नई नियमावली के अनुसार आधार को ईपीएफ के साथ लिंक करना होगा. दरअसल, ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत एक जून के बाद जिन खाता धारकों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर नहीं भरा जाएगा. इसलिए आधार लिंक न होने पर कंपनी की तरफ से प्राप्त होने वाले पीएफ शेयर में मिलने में परेशानी आ सकती है. परिणामस्वरूप कर्मचारियों को केवल पीएफ अकाउंट में अपना ही शेयर दिखाई देगा.
नई नियमावली के अनुसार सभी पीएफ खाता धारकों का यूएएन आधार से वैरिफाई होना चाहिए. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड से अपने खाते को लिंक करना है और यूएएन को आधार से वेरिफाई करना है. अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कि अपनी पीएफ खाते को आधार से कैसे लिंक किया जाता है.
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल epfindia.gov.in पर जाना होगा
- ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगइन करें
- अब ऑनलाइन सर्विस विकल्प में ई-केवाईसी पोर्टल
- पर जाएं और लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करें
- इसके बाद यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर डाले
- अब आपको ईपीएफओ के पंजीकृत नंबर पर ओटीपी मिलेगा
- जिसके बाद आपको ओटीपी और 12 अंकों वाले आधार नंबर को डालना होगा
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और कार्यवााही पूरी करें
- इसके साथ ही ओटीपी वेरिफिकेशन विकल्प पर भी क्लिक करें
- आधार वेरिफिकेशन के लिए आधार से लिंक मेल के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंब पर प्राप्त ओटीपी को लिखें
- इसके साथ ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के लिए आपकी कंपनी से संपर्क करेगा। आपकी कंपनी अगर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देगा तो ईपीएफ खाता आधार से लिंक हो जाएगा।
HIGHLIGHTS
- ईपीएफओ के छह करोड़ सदस्यों के लिए एक जून से नियम बदल गए
- नई नियमावली के अनुसार आधार को ईपीएफ के साथ लिंक करना होगा
- ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत बड़ा फैसला