अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो तुरंत भर लें क्योंकि आपके पास अब केवल 15 दिन बचे हैं. दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आपने 31 जुलाई तक ITR नहीं भरा तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इसी के साथ आपको जेल भी हो सकती है.
समय पर ITR नहीं भरने पर क्या हो सकता है?
यह भी पढ़ें: खुशखबरी, सिर्फ 10 मिनट से कम समय में मिल जाएगा e-PAN, जानें कैसे
समय पर ITR नहीं भरने पर आयकर आपको नोटिस भेजता है जिसमें आपसे ITR नहीं भरपाने का कारण पूछा जाता है. अगर आयकर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट होता है तो केवल आप पर जुर्माना लगातार आपको ITR फाइल करने की इजाजत दे देता है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर जांच में साबित होता है कि आपने जान बूझकर रिटर्न नहीं भरा तो आपको तीन महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है. इसी के साथा आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें: ITR: इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के टॉप 5 Investment Tips
Form 16 के बगैर भी भर सकते हैं ITR
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. उसके लिए फॉर्म-26 एएस की जरूरत होगी.
कहां से ले सकते हैं आप ये फॉर्म?
आप ये फॉर्म इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद माय उकाउंट से आप व्यू फॉर्म 26 एएस टैब पर क्लिक करें. यहां आपको साल चुनना होगा जि सके बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे. आप की जन्मतिथि फॉर्म 26 एएस को खोलने के लिए पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होती है.