ITR E-Verify Online 2023: अगर आप आयकर दाता (income tax payer) हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीआर वैरिफाई करने करने अंतिम तारीख 30 जनवरी निर्धारित की है. यदि आप तय तारीख तक आईटीआर वैरीफाई (ITR verify)नहीं करते हैं तो आपके घर विभागीय नोटिस पहुंच जाएगा. इसके बाद आपको जुर्माना पेय करना होगा. आपको बता दें कि इससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department)आयकर दाताओं को आईटीआर फाइल करने सहित रिवाइज करने का अवसर भी दे चुका है. फिलहाल विभाग ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आपने 30 जनवरी तक आईटीआर वैरिफाई (ITR verify)नहीं किया तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें.
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मान लिया जाएग अमान्य
आपको बता दें कि जो लोग 5 लाख रुपए से ज्यादा की एनुअली कमाई करते हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरना अनिवार्य होता है. आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बीत चुकी है. विगत माह 31 दिसंबर 2022 उसकी अंतिम तारीख थी. आईटीआर फाइल (ITR file) करने करने के बाद वैरीफाई भी करना होता है. विभाग ने आईटीआर वैरिफाइ करने की लास्ट डेट 30 जनवरी निर्धारित की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department)के मुताबिक यदि आप इस तय समय में वैरिफाई नहीं करते हैं तो आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस पहुंच जाएगा. साथ ही आपकी आईटीआर फाइल को भी अमान्य मान लिया जाएगा.
आईटीआर वेरीफाई का तरीका
इनकम डिपार्टमेंट ने आईटीआर प्रमाणित करने के 6 विकल्प दिये हैं. किसी भी तरीके से करदाता वेरीफिकेशन कर सकता है. आपको बता दें कि वेरीफिकेशन का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन ही सबसे सरल है. इसके लिए आपको आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा. साथ ही वेरीफाई ऑप्शन को चुनकर प्रक्रिया को पूरा करना होगा.
HIGHLIGHTS
- आयकर विभाग ने 30 जनवरी रखी आटीआर वैरीफाई की लास्ट डेट
- आगमी 11 दिनों में ये काम नहीं किया तो घर पहुंचेगा नोटिस
Source : News Nation Bureau