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ITR filing 2023: समय से निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो भरना होगा मोटा जुर्माना

ITR filing 2023: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट फिक्स कर दी है. 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल (income tax return)जरूर कर दें. अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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ITR filing 2023: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि वित्त मंत्रालय ने  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट फिक्स कर दी है. 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल  (income tax return)जरूर कर दें. अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं.  आपको बता दें कि इस बार आईटीआर न भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माने की धनराशि बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही कहा गया है कि इस बार आईटीआर की डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा. सभी टैक्सपेयर्स (taxpayers) प्राथमिकताओं पर आईटीआर जरूर फाइल करें. 

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मोटे जुर्माने का प्रावधान 
जिन टैक्स पेयर्स ने 31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं की है तो उन्हें 31 जुलाई लास्ट मौका है.  जानकारी के मुताबिक  रिटर्न फाइल न करने वाले टैक्सपेयर्स  करेंट फाइनेंस ईयर के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा. यही नहीं संबंधित टैक्स पेयर्स को मोटे जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करना होगा. एक्सपर्ट के मुताबिक टैक्स न देने वालों के खिलाफ इस बार कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार की और से दिये गए हैं. इसलिए टाइम से आईटीआर फाइल करने के बाद किसी भी मुशीबत से बच सकते हैं. 

ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी 
एक्सपर्ट के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति की रेगुलर इनकम है. साथ ही वे सरकार के स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो उनका आईटीआर फाइल करना मस्ट है.  अन्यथा विभाग उसे ब्लैक लिस्टेड कर देता है. जिसके बाद उसे विभाग की ओर से नोटिस सर्व किया जाता है. साथ ही उसे देश में कोई भी बैंक लोन भी ऑफर नहीं करता है. यही नहीं विभाग ऐसे टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करता है. आईटीआर समय से फाइल करने वाले लोगों का सिबिल स्कोर भी ठीक रहता है.

HIGHLIGHTS

  • इनकम टेक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख तय की गई 31 जुलाई 
  • लास्ट डेट के बाद रिटर्न भरने पर चुकाना होगा भारी जुर्माना 
  • कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय से आईटीआर भरने की सलाह देते हैं एक्सपर्ट
Income Tax Income Tax Department Financial Year 2023 Income Tax authorities ITR E-Filing
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