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ITR Filing : पुराना टैक्स रिजीम या नया, कौन सा चुनें? इनकम और बचत के हिसाब से ऐसे करे चुनाव

आईटीआर फाइल करते समय ओल्ड या न्यू टैक्स में स्विच करना आसान है. आप अपना आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते समय ये ऑप्शन चुन सकते हैं.

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Mohit Sharma
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ITR ( Photo Credit : File Pic)

हर साल टैक्सपेयर्स को आईटीआर यानी इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. ऐसे में उनके पास दो टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से एक ऑप्शन चुनना होता है. इस समय आईटीआर भरने का वक्त है. अगर आपने भी पिछली बार गलत टैक्स चुन लिया था और टैक्स बचाने की कोशिश पिछले साल पूरी नहीं हुई तो ये सपना इस बार पूरा हो सकता है. सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टैक्स में अंतर क्या है? 

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पुराना टैक्स- इसमें आप अलग-अलग टैक्स कटौती और छूट का फायदा उठा सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ नए टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें टैक्स दरें कम होती हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स कटौती और छूट नहीं मिलती है. अब सोचें कि आईटीआर में सुधार कैसे करें? अगर आपको पता चलता है कि आपने गलत टैक्स रीजीम चुना था तो रिवर्स आईटीआर फाइल करते समय भी इसे चुन सकते हैं. वहीं अगर इन्कम टैक्स के वक्त भी ये छूट गया तो भी एक ऑप्शन आपकी मदद कर सकता है. आप आईटीआर फाइल करते समय आसानी से टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं. इसका तरीका बेहद आसान है. आईटीआर फाइल करते समय ओल्ड या न्यू टैक्स में स्विच करना आसान है. आप अपना आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते समय ये ऑप्शन चुन सकते हैं. आपको ओल्ड या न्यू टैक्स के लिए एक चेक बॉक्स चुनना होगा और संबंधित फॉर्म इसका विवरण देना होगा.

बात करें कि टैक्स बदलने की छूट कैसे मिलती है? इन्कम टैक्स एक्ट के जिस सेक्शन के अंतर्गत नई टैक्स रिजीम को लागू किया गया. वहीं करदाता को हर साल रिटर्न भरते वक्त टैक्स रिजीम चुनने की छूट देता है. ये ऑप्शन सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है. सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने वालों के लिए जो फॉर्म जारी किए हैं, उनमें टैक्स पेयर्स से पूछा गया है कि क्या आप सेक्शन 115 पीएसी 6 के तहत दिए गए ऑप्शन को चुनकर न्यू टैक्स से बाहर आना चाहते हैं? इसका डिफ़ॉल्ट जवाब नो है. अगर आप पुराने टेक्स रिजीम को चुनना चाहते हैं तो आपको इस सवाल के जवाब में यस यानी हाँ को सेलेक्ट करना होगा.

Source : News Nation Bureau

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