ITR FY 2020-21: वित्त वर्ष 2020-21 (ITR FY 2020-21) यानी एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकरदाताओं की संख्या कम होने की वजह से आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि तय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है.
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ऐसा कई बार देखने में मिला है कि ITR फाइल करने के बावजूद आपको विभाग की ओर से नोटिस आ जाता है. आईटीआर फाइल करने के बावजूद नोटिस आने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. आइए यहां समझने की कोशिश करते हैं.
जरूरी जानकारियों को जरूर बताएं
अगर आपकी आय पर टैक्स बन रहा है लेकिन आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके पास नोटिस आएगा ही. वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी आय को कम दिखाते हैं और आयकर विभाग को लगता है कि आपने अपनी आमदनी को छुपाया हुआ है तो भी आपके पास विभाग नोटिस भेज सकता है. ITR फाइल करते समय कैल्कुलेशन में गलती और आय को सही तरीके से नहीं दिखाने आदि से भी नोटिस मिल सकता है. ऐसी स्थिति में करदाता आयकर रिटर्न को सही तरीके से भरकर नोटिस से बच सकते हैं. आयकरदाताओं को ITR और फॉर्म 26AS में भरी गई जानकारियों, बैंक अकाउंट में जमा-निकासी, म्यूचुअल फंड या शेयर की खरीदारी बिकवाली की जानकारी को चेक कर लेना चाहिए.
समयसीमा के भीतर जवाब देना जरूरी
आयकरदाताओं को भी नोटिस को ठीक तरीके से पढ़ लेना चाहिए. नोटिस में दी गई समयसीमा के भीतर आयकर दाताओं को जवाब देना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपको परेशानी हो सकती है. अगर छानबीन को लेकर नोटिस आया हुआ है तो आयकर विभाग की ओर से मांगी गई जरूरी जानकारियों और डॉक्यूमेंट मुहैया कराना होगा.
HIGHLIGHTS
- ITR फाइल करते समय कैल्कुलेशन में गलती से मिल सकता है नोटिस
- नोटिस में दी गई समयसीमा के भीतर आयकर दाताओं को जवाब देना जरूरी