लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) में राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में शराब की दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है. दिल्ली सरकार ने भी शर्तों के साथ शराब बेचने की अनुमति दे दी. हालांकि केजरीवाल सरकार ने सोमवार को ही शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका देते हुए इसपर भारी-भरकम 70% अतिरिक्त कोरोना टैक्स तत्काल प्रभाव से लगाने की घोषणा कर दी. यह नया टैक्स MRP पर लागू होगा. इस तरह 1000 रुपये में मिलने वाली शराब की बोतल अब सीधे 1700 रुपये में मिलेगी. इससे दिल्ली सरकार के राजस्व में तो वृद्धि होगी, लेकिन शराब के शौकीनों की जेब ढीली हो जाएगी.
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दिल्ली सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो आज से प्रभावी हो गया है. इसे 'स्पेशल कोरोना फ़ीस' नाम दिया गया है. सरकार के इस कदम से लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित राजस्व में वृद्धि हो सकेगी. साफ है कि मंगलवार सुबह से शराब के शौकीनों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा.
सोमवार को दिल्ली पुलिस शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों को पालन कराने में विफल रही थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की विशेष शाखा ने दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए बिक्री का समय बढ़ाये जाने का सुझाव दिया. विशेष शाखा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ से बचने के लिए शराब की बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है और दुकानों में शराब का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होना जरूरी है, क्योंकि लोग अपनी जरूरतों से अधिक शराब खरीदेंगे.
सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद दिल्ली के रेड जोन में हमने कुछ शर्तां के साथ आर्थिक गतिविधि के लिए छूट दी थी, लेकिन आज जिस तरीके से कुछ जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया है वो हमें कतई मंजूर नहीं है. अगर फिर से ऐसा देखने को मिला तो हम उसे एरिया को सील कर देंगे.
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अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, आर्थिक गतिविधि के दौरान दुकानदारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. अगर इसमें कोताही बरती गई तो कुछ लोगों के चलते पूरी दिल्ली को खतरे में नहीं डाल सकते.
Source : News Nation Bureau