ITR भरने वालों को लगेगी 5000 की चपत! 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष शुरू होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. इसके लिए सीबीडीटी (CBDT) ने अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत टैक्सेबल इनकम वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. ध्यान रहे कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न या आयकर का भुगतान ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के तहत कर सकते हैं, जिनमें टैक्स स्लैब अलग-अलग है. वहीं खबर है कि इसबार अगर टैक्सेबल इनकम वाले ITR फाइल करने में ये चूक करेंगे, तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है...
कब देना होगा जुर्माना?
दरअसल फिलहाल ITR फाइल करने वालों के पास एक महीने का वक्त शेष है. मसलन सीबीडीटी द्वारा ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय करदी गई है. ऐसे में इनकम टैक्स अदा करने वालों को सीबीडीटी द्वारा निर्धारित इस तारीख के मद्देनजर ही ITR फाइल करना होगा, अगर ऐसा करने में वे किसी वजह से असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें 5 हजार रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा. बता दें कि अगर कोई 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है, तो उसे 31 दिसंबर तक ITR फाइल करने का समय दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. वहीं इसके बाद भी अगर आयकर दाता ITR फाइल नहीं कर पाता, तो फाइलिंग के लिए राशि बढ़कर दोगुनी हो सकती है.
ये हैं ITR फॉर्म के प्रकार
जान लें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से फरवरी में ITR फॉर्म जारी किये गए थे, जिसके तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कंपनियों की तरफ से फॉर्म-16 जारी कर दिये गए हैं. वहीं बता दें कि व्यक्तिगत आयकर दाता, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के ITR फॉर्म मौजूद हैं. ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ITR फाइल करने की अंतिम तिथि यानि 31 जुलाई नजदीक आने पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से आईटीआर फाइल करने में समस्या पेश आ सकती है, लिहाजा फिलहाल एक महीना का वक्त शेष है, कोशिश करें कि आप समय से आईटीआर फाइल कर लें.
Source : News Nation Bureau