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UAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर तक बढ़ी

संगठन ने कर्मचारियों के यूनिवर्सिल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से अनिवार्य तौर पर लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. कर्मचारी अब 1 सितंबर तक इसे लिंक करा सकेंगे.

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Ritika Shree
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EPFO

ईपीएफओ( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. संगठन ने कर्मचारियों के यूनिवर्सिल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से अनिवार्य तौर पर लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है. कर्मचारी अब 1 सितंबर तक यूनिवर्सिल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करा सकेंगे. इसका आदेश मंगलवार को जारी हो गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करना जरूरी कर दिया है. आधार को EPF अकाउंट से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक किया जा सकता है. यहां आपको दोनों तरीको के बारे में बताया जा रहा हैं...

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EPF अकाउंट से Aadhaar को इन स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन लिंक कर सकते है-

  • अपने UAN और पासवर्ड के जरिए EPFO की साइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग इन करें
  • 'Manage' सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब एक पेज खुलेगा है जहां आपको 'link your documents with your EPF account' का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं.
  • Aadhaar का ऑप्शन चुनें और अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें और सेव ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • आपके द्वारा डिटेल सेव करने के बाद, आपका आधार वेरिफिकेशन UIDAI के डेटा से होगा.
  • अपने KYC डॉक्युमेंट का अप्रूवल मिलने पर, आप आधार को EPF अकाउंट से जोड़ सकते हैं और आपको अपने आधार डिटेल के सामने "Verified" लिखा हुआ मिलेगा.
  • EPFO ऑफिस में जाकर Aadhaar को उनके EPF अकाउंट से जोड़ने की पूरी प्रोसेस
  • "Aadhaar Seeding Application" फॉर्म भरें.
  • मांगी गई सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar दर्ज करें.
  • फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें.
  • इसे ईपीएफओ या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें.
  • प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा.
  • इससे संबंधित एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा.

    HIGHLIGHTS

  • कर्मचारी अब 1 सितंबर तक इसे लिंक करा सकेंगे 
  • आधार को EPF अकाउंट से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक किया जा सकता है
  • इसका आदेश मंगलवार को जारी हो गया है.

Source : News Nation Bureau

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