आधार (Aadhar Card) को मतदाता सूची (Voter List) से जोड़ने का नियम जल्द सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि आधार विवरण शेयर करना वोटरों पर निर्भर करता है कि वे वोटर आईडी को आधार से जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा न करने वाले को सही कारण देना होगा. मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल में दो प्रमुख चुनावी सुधार आए हैं. इसमें 18 वर्ष के वोटरों के नामांकन को लेकर एक के बजाय एक वर्ष में चार तिथियों का प्रावधान है और फर्जीवाड़ा की जांच के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ना है. शनिवार शाम को पद छोड़ने वाले चंद्रा ने कहा कि पोल पैनल ने चुनाव के दौरान पांच राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज करने में अहम भूमिका निभाई.
चार कट-ऑफ डेट की सुविधा
उन्होंने जानकारी दी कि हर साल केवल 1 जनवरी की कट-ऑफ तारीख थी, लेकिन अब चार तिथि होंगी. इन लोगों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकरण कराने और सुधार कराने का अधिकार दिया है. चार कट ऑफ डेट संसद में पारित एक विधेयक का हिस्सा है, जिसमें वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए कहा गया है.
इससे पहले जो लोग एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होते थे वहीं मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते थे. दो जनवरी को 18 वर्ष के होने वाले लोगों को एक वर्ष का इंतजार करना पड़ता था. मगर अब इस नियम से वर्ष में चार तारीखों पर 18 वर्ष के होने पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
Source : News Nation Bureau