कोरोना वायरस (Corona Virus) से जंग में विगत मार्च महीने की 24 तारीख से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है. इसके पहले ही केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) से राय-मशविरा कर शनिवार यानी 25 अप्रैल से आस-पड़ोस की दुकानों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है. यह अलग बात है कि इससे राहत की सांस लेने वालों में से एक बड़े वर्ग को शराब की दुकाने (Liquor Shops) बंद रहने से काफी निराशा भी हुई है. हालांकि एक बड़े तबके को उम्मीद है कि 3 मई को दूसरे चरण के लॉकडाउन की समाप्ति के साथ केंद्र सरकार (Modi 2.0 Sarkar) शराब की दुकानों को लेकर बड़ा निर्णय कर सकती है.
शर्तों के साथ खुलेंगी आज से दुकानें
शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय के एक निर्णय से शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी गई हैं. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है. वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे. इसके साथ ही शराब की दुकानों को भी इस श्रेणी में नहीं रखा गया है. उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए अन्य श्रेणी में रखा गया है. यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी. इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है.
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शराब की दुकानें और बार छूट से दूर
ऐसे में लॉकडाउन में मिली दुकानों के खुलने की छूट से लोगों को बड़ा सवाल यही मथ रहा है कि क्या शराब की दुकानों और बार को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है? तो इसका जवाब नहीं है. गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 'बार और शराब की दुकानों को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है.' गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा कि देश में कहीं पर भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री एक अलग नियम के तहत आती है. ऐसे में ये छूट शराब की दुकानों या बार पर लागू नहीं होगी.
पंजाब के अनुरोध को केंद्र ने ठुकराया
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है. इससे पहले असम और मेघालय ने लॉकडाउन के पहले फेज में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी. हालांकि, 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध है.
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हो रहा है राजस्व का नुकसान
बिजनेस वेबसाइट 'मनी कंट्रोल' की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर राज्यों ने शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. इस महामारी की चुनौती से निपटने और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है. अब शराब की बिक्री बंद होने की वजह से राज्यों को अपने कुल आमदनी से करीब 25 फीसदी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में कई राज्य लॉकडाउन में ढील के साथ ही शराब की बिक्री फिर से चालू करना चाहते हैं.
यह है शॉप्स एंड इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट
सामान्यत: हर प्रकार के बिजनेस प्लेस यानी व्यावसायिक स्थल को राज्य के Shop and Establishment Act में रजिस्टर करवाना जरूरी है. यही एक्ट उसमें काम करने वाले वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा करता है. यह एक्ट पुरे देश में लागू है. होटल, भोजनालय, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघरों और अन्य मनोरंजन घरों के साथ-साथ अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों भी इस एक्ट के दायरे में आते हैं.
- HIGHLIGHTS
- गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश से शनिवार से खुल जाएंगी आस-पड़ोस की दुकानें.
- हालांकि तय नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई से जुड़ी शर्तें प्रभावी.
- शराब की दुकानों या बार समेत मॉल्स को खोले जाने को लेकर कोई फैसला नहीं.