Lok Sabha Election 2024: 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का प्रथम फेज का मतदान सुबह से चल रहा है. लेकिन कई लोगों को मन में आज भी एक सवाल उठता है. जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. क्या उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा. चुनाव आयोग ने ऐसे सवालों के बेबाकी से जवाब दिये हैं. बताया गया है कि कई अन्य दस्तावेज भी हैं जिन्हें दिखाकर आपको वोट डालने का अधिकार मिल सकता है. यदि आपकी भी इसलिए वोट नहीं दे पा रहे हैं कि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. क्योंकि चुनाव आयोग ने कई डॅाक्यूमेंट्स को वोट डालने की मान्यता दी है.
बिना वोटर कार्ड वाले मतदाता क्या करें
दरअसल कई ऐसे मतदाता हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. या उन्होने अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उनके हाथ में वोटर कार्ड नहीं आया है. ऐसे मतदाता आखिर कैसे वोट करें. इसके लिए चुनाव आयोग ने बताया है कि ऐसे कुल 12 डॅाक्यूमेंट्स है जिन्हें वोट डालने की मान्यता दी गई है. जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने पर वोट डाला जा सकता है. तो चलिए जान लेतें हैं वोटर कार्ड न होने पर वोट डालने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं... जिन्हें चुनाव आयोग ने वोट डालने की अनुमति दी है.
इन डॅाक्यूमेंट्स को है मान्यता
आधार कार्ड
पैन कार्ड
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
सर्विस आईडी कार्ड
पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
पेंशन कार्ड
MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य
अधिकारिक वेबसाइट पर करें सर्च
आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. इसके बाद चाहे आपके पास उपरोक्त 12 डॅाक्यूमेंट्स में कोई भी एक हो. आपको मतदान करने से कोई नहीं रोक सकता है. वोटर लिस्ट में आपना नाम चैक करने के लिए सबसे पहले आपको Elections24.eci.gov.in पर आना होगा
यहां सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं. आप Search by EPIC, Search by Details, Search by Mobile के ऑप्शनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें.
HIGHLIGHTS
- वोटर कार्ड माना जाता है प्रमाणित दस्तावेज, चुनाव आयोग ने इन डॅाक्यूमेंट्स को भी दी मान्यता
- वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी, उसके बगैर नहीं डालने दिया जाएगा आपका वोट
- चुनाव की आयोगी की आधिकारिक वेबसाइट पर मेंशन है जानकारी
Source : News Nation Bureau