Maharashtra Unlock: महाराष्ट्र में आज से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, जानिए गाइडलाइन

Maharashtra Unlock: महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल (Cinema Halls) और एम्‍यूजमेंट पार्कों (Amusement Parks) को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है.

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Dhirendra Kumar
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Maharashtra Unlock: Multiplex Cinema Hall

Maharashtra Unlock: Multiplex Cinema Hall( Photo Credit : NewsNation)

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Maharashtra Unlock: महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य में तेजी से कम हो रहे कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown) में बड़ी राहत देने का निर्णय किया है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल (Cinema Halls) और एम्‍यूजमेंट पार्कों (Amusement Parks) को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके अलावा रेस्‍टोरेंट, दुकानों और भोजनालयों के समय को भी बढ़ाने की अनुमति दी गई है. महाराष्‍ट्र कोविड-19 टास्‍क फोर्स के साथ हुई बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया है.

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50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति
महाराष्‍ट्र सरकार ने मनोरंजन पार्कों के अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. सिनेमा हॉल में जाने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर अपनी सुरक्षित स्थिति दिखाने के लिए कहा जाएगा. बता दें कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम को आज यानी शुक्रवार (22 अक्टूबर 2021) से खोलने की अनुमति दे दी है. 

जानकारी के मुताबिक लोगों के लिए फेस मास्क का पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. बीएमसी ने तीन अलग-अलग आदेश में इस हफ्ते की शुरुआत में इन प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP-Standard Operating Procedure) जारी की थीं. नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमाहॉल में सिर्फ पैकेट बंद खाने की बिक्री ही हो सकेगी. सिनेमाहॉल में किसी भी व्यक्ति को खाने का सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही अंदर रहने तक फेस मास्क पहनकर रखना होगा. इसके अलावा हॉल को सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.

HIGHLIGHTS

  • महाराष्‍ट्र कोविड-19 टास्‍क फोर्स के साथ हुई बैठक के बाद CM ठाकरे ने लिया फैसला
  • नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमाहॉल में सिर्फ पैकेट बंद खाने की बिक्री ही हो सकेगी
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