March Closing: 30 और 31 मार्च 2024 को छुट्टी के दिन सिर्फ बैंक ही नहीं खुलेंगे. बल्कि एलआईसी, इनकम टैक्स सहित अन्य कार्यालयों को भी खोलने के आदेश दिये गए हैं. जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल संबंधी जितने भी विभाग हैं. सभी को शनिवार और रविवार को खोलने के लिए कहा गया गया है. ताकि किसी भी कोई पेंडेंसी न बचे. जानकारी के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने एजेंसी बैंकिंग करने वाले सभी बैंकों को अपनी शाखाएं इस सप्ताहांत पर खोलने के लिए आदेशित किया गया है. इसमें सरकारी बैंकों के साथ सभी प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं.
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एजेंसी बैंकों को भी खोलने के आदेश
एजेंसी बैंकों में 12 सरकारी बैंकों समेत कुल 33 बैंक शामिल हैं. जिन्हें शनिवार और रविवार दोनों दिन खोले जाने के आदेश हैं. इसके अलावा रिजर्व बैंक के सभी दफ्तरों को खोलने के लिए निर्देशित किया गया है. इसका मतलब हुआ कि रिजर्व बैंक के मुख्यालय समेत उसके क्षेत्रीय कार्यालय भी आज और कल काम करने वाले हैं. हालांकि शनिवार और रविवार को आम जनता के लिए बैंकों में कोई काम नहीं होगा. सिर्फ कर्मचारी अपने पूरे साल के लेखा-जोखा का हिसाब करेंगे. इसलिए आम जनता को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस दोनों 31 मार्च की मध्यरात्रि तक उपलब्ध रहेंगे. दोनों दिन चेक क्लियरिंग की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी.
खुलेंगे ये कार्यालय
शनिवार व रविवार को बैंकों के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी कार्यालयों को खोलने के आदेश जारी किये हैं. वहीं 18 मार्च को जारी ऑर्डर के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूरे देश में स्थित ऑफिस 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को खुले रहेंगे. ऑफिस चालू वित्त वर्ष के पेंडिंग कामों को तीनों दिन में निपटाने का प्रयास करेंगे. इसके अलावा बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को सप्ताहांत पर अपने दफ्तर खोले रखने के लिए कहा है. यानि इंश्योरेंस संबंधी एलआईसी आदि सभी दफ्तरों को खोलने के निर्देश दिये गए हैं. इन दफ्तरों को खोलने के पीछे एक ही कारण है.आपको बता दें कि अप्रैल 2024 ये नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो जाएगी. क्लोजिंग के चलते ही कार्यालय खोले जाएंगे.
HIGHLIGHTS
- क्लोजिंग के चलते कई अन्य विभागों के कार्यालय भी खुले रहेंगे
- बैंक के साथ एलआईसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदि विभाग हैं शामिल
- फाइनेंशिलय संबंधी सभी ऑफिस को खोलने के आदेश
Source : News Nation Bureau