Medical Rules: नई सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है. बिना डॅाक्टर के पर्चे के दवाई बेचने वाले कैमिस्ट संचालकों को चेतावनी दी गई है. क्योंकि कई मेडिकल स्टोर संचालक बिना पर्चे के ही ऐसी दवाई भी बेच देते हैं. जिनका मनुष्य के जीवन पर काफी विपरित प्रभाव पड़ता है. यही नहीं कई ऐसी दवाई खाने से जान तक लाले पड़ जाते हैं. विभाग का मानना है कि मेडिकल संचालकों को लोगों की हेल्थ से खेलने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए कुछ दवाई तो बिना चिकित्सक की सलाह के बिल्कुल भी न बेचें. अन्यथा संबंधित कैमिस्ट के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है..
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रिकॅार्ड रखने की भी सलाह
दरअसल, पेनकिलर्स के बढ़ते नुकसान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है. जिसके बाद विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने केमिस्ट को पेनकिलर्स दवाओं का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है. साथ ही तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक जैसी दवाएं ओवर-द-काउंटर बिक्री से हटाने के निर्देश दिये हैं. बताया गया है कि सिर्फ डॅाक्टर की सलाह के बाद ही इस तरह की दवाओं को बेचा जाएं. यदि कोई भी केमिस्ट नियमों का उलंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी..
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अपने मन से खरीद लेते हैं दवाएं
दरअसल, आमतौर पर लोग डेंगू के इलाज के लिए इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक दवाइयां मेडिकल स्टोर से खऱीद लेते हैं. जिसके इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि मरीज ठीक होने के स्थान पर और बीमार हो जाता है. इसलिए सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर्स को लिखित आदेशित करते हुए कोई भी पेनकिलर्स बिना चिकित्सीय सलाह के बेचने पर रोक लगा दी है. साथ ही नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किये गए हैं.. इसलिए ध्यान रहे नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किये गए हैं.
HIGHLIGHTS
- नई सरकार बनने के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों को फिर चेताया
- नियमों के उलंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी
- लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर कशा जाएगा शिकंजा
Source : News Nation Bureau