Advertisment

Medical Rules: बिना डॅाक्टर के दवाई बेची तो जाना होगा जेल, 1 अप्रैल से लागू होगा नया रूल

Medical Rules: यदि आपको भी बिना डॅाक्टर के पर्चे के दवाई खरीदने की आदत पड़ चुकी है, तो आपको अब अपनी आदत बदलनी होगी. क्योंकि सरकार अब बिना डॅाक्टर के पर्चे के दवाई बेचने पर पाबंदी लगाने वाली है.

author-image
Sunder Singh
New Update
medicine rules

सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

Advertisment

Medical New Rules: अगर आप भी बिना चिकित्सक के पर्चे के कैसी भी दवाई बेच रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि 1 अप्रैल से बिना डॅाक्टर के पर्चे के दवाई बेचना आपको मुश्किल में डाल सकता है. पहले दिल्ली सरकार अब उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू होने जा रहा है. यदि कोई भी नियमों का उलंघन करता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिये गए हैं. यही नहीं हर कैमिस्ट संचालक पेन किलर का हिसाब रखना होगा. बिना पर्चे के कोई भी कैमिस्ट पेन किलर्स नहीं बेच सकेंगे. विगत साल दिल्ली सरकार ने ये नियम जारी किये थे. लेकिन बताया जा रहा है कि अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी बिना चिकित्सक के पर्चे के दवा मिलना मुश्किल होगा. 

यह भी पढ़े : PM Kisan Yojna: 17वीं किस्त से पहले पूरें करें ये जरूरी काम, खाते में क्रेडिट होंगे 4000 रुपए

अपने मन से खरीद लेते हैं दवाएं
दरअसल, आमतौर पर लोग डेंगू के इलाज के लिए इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक दवाइयां मेडिकल स्टोर से खऱीद लेते हैं. जिसके इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि मरीज ठीक होने के स्थान पर और बीमार हो जाता है.इसलिए सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी मेडिकल स्टोर्स को लिखित आदेशित करते हुए कोई भी पेनकिलर्स बिना चिकित्सीय सलाह के बेचने पर रोक लगा दी है.साथ ही नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किये गए हैं.. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ को बचाना है. इससे पहले भी कई बार कैमिस्टों को ये सलाह दी जा चुकी है. लेकिन नियमों को ताक पर रख धड़ल्ले से बिना चिकित्सिय सलाह के दावाईयां बेची जा रही हैं. 

पेन किलर्स का रखें रिकॅार्ड
स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि पेनकिलर्स के बढ़ते नुकसान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गंभीर है. इसलिए  विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने केमिस्ट को पेनकिलर्स दवाओं का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है.साथ ही तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन,इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक जैसी दवाएं ओवर-द-काउंटर बिक्री से हटाने के निर्देश दिये हैं. बताया गया है कि सिर्फ डॅाक्टर की सलाह के बाद ही इस तरह की दवाओं को बेचा जाएं. यदि कोई भी केमिस्ट नियमों का उलंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी..

HIGHLIGHTS

  • पहले भी देशभर के मेडिकल स्टोर संचालकों को किया जा चुका है सूचित
  • लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे कैमिस्ट संचालक
  • पेन किलर्स बेचने का देना होगा ब्योरा, प्रत्येक गोली का होगा हिसाब 

Source : News Nation Bureau

kaam ki baat painkillers side effects medicine Coronavirus Medicine Medicine Market Medicine rules
Advertisment
Advertisment