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गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मार्क को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम

Vehicle Fitness Certificate: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क को एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दिखाया जाएगा.

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Dhirendra Kumar
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Vehicle Fitness Certificate-Vehicles Registration Mark

Vehicle Fitness Certificate-Vehicles Registration Mark( Photo Credit : NewsNation)

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Vehicle Fitness Certificate: वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन मालिकों को अब वाहनों के ऊपर फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न (Vehicles Registration Mark) निर्धारित तरीके से दिखाना जरूरी होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी साझा की है. मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मध्यम माल वाहनों, यात्री वाहनों, भारी माल वाहनों, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना जरूरी होगा.

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वहीं इसके अलावा ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना जरूरी होगा. वहीं मोटरसाइकिल के मामले में इसको वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर लगाना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क को ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट’ में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दिखाया जाएगा.

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से अब वाहन के ऊपर ही फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क की जानकारी मिल जाया करेगी.

HIGHLIGHTS

  • विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना जरूरी होगा
  • मोटरसाइकिल में साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर लगाना होगा
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