ATM Transaction News: आप कभी ATM से पैसा निकालने जाते हैं लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से पैसा निकल नहीं पाता है. इस तरह की समस्या का सामना अक्सर लोगों को उठाना पड़ता है. दरअसल, पैसा निकालते समय तकनीकी दिक्कत की वजह से बैंक अकाउंट (Bank Account) से पैसा कट जाता है, लेकिन एटीएम (ATM Transaction Error) से पैसा नहीं निकलता है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की समस्या को देखते हुए बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच कार्यदिवस के भीतर क्रेडिट करना होगा.
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पांच दिन के भीतर पैसा क्रेडिट नहीं करने पर बैंक पर लगता है जुर्माना
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी. नियम के मुताबिक संबंधित बैंक अगर पांच दिन के भीतर पैसे को वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाता है तो उस बैंक के ऊपर प्रति दिन की देरी पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि तकनीकी समस्या के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जब भी एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो तो उस स्थिति में तुरंत विदड्रॉल के नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए. साथ ही बैंक अकाउंट बैलेंस की जानकारी भी तुरंत हासिल करनी चाहिए कि अकाउंट से पैसा तो नहीं कट गया है. बता दें कि ट्रांजैक्शन के फेन होने की स्थिति में कस्टमर्स को अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी होती है.
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आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक इसको लेकर खुद ही पैसे को वापस करने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं और यह प्रक्रिया डिफॉल्ट तरीके से होनी चाहिए. RBI का कहना है कि कस्टमर समस्या के जल्द निपटारे के लिए कार्ड या ATM वाले बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि यह जरूरी नहीं है. बता दें कि पांच दिन के भीतर पैसा वापस नहीं करने की स्थिति में बैंक को उसके लिए मुआवजा देना ही होगा फिर चाहे इसके लिए शिकायत की गई हो या नहीं. अगर आपका पैसा 30 दिन के बाद भी वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो आप शिकायत निवारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच कार्य दिवस के भीतर क्रेडिट करना होगा
- समस्या के निपटारे के लिए कार्ड या ATM वाले बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं