सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट को पेश कर दिया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट को 1988 के पुराने मोटर एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया है. खबरों मुताबिक, इसके लिए पुराने बिल में करीब 88 संशोधन किए गए हैं इसलिए इसे नया बिल ही माना जा रहा है. वहीं पिछली सरकार ने 2014 में सड़क सुरक्षा एवं प्रबंधन विधेयक के जरिए किया था.
बता दें कि मौजूदा कानून में क्षतिपूर्ति का फैसला एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल करता है, जिसमें मृतक और घायल के लिए उसकी उम्र, इनकम, आश्रितों के अनुसार हर्जाने का प्रावधान है जो हजारों रुपये से लेकर लाखों और करोड़ों में जा सकता है, लेकिन राहत के नाम पर मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकतम 5 लाख रुपये और घायल होने पर ढाई लाख रुपये की राशि दी जाती है.
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ये है नए मोटर व्हीकल एक्ट नियम-
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है.
- अगर गाड़ी के कल पुर्जे की क्वालिटी कम होने के चलते गाड़ी की दुर्घटना होती है तो सरकार उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अधिकार रखेगी. साथ ही निर्माता कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा सकती है.
- अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
- मोटर व्हीकल बिल में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25,000 रुपये के ज़ुर्माने के साथ साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है.
- अब लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस को रिन्यू यानी फिर से बनवाया जा सकेगा. अभी तक यह समय सीमा केवल 1 महीने तक थी.
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस ज़ब्त करने का प्रावधान है. फिलहाल बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ज़ुर्माना केवल 100 रुपये है.
- तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर अधिकतम 5,000 रुपये किया गया है.
- बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है.
- रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
- नए बिल में किए गए प्रावधानों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने कर दिया है.
- मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
- किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है.
HIGHLIGHTS
- नियमों का उल्लंघन करने पर करनी होगी जेब ढीली
- मोदी सरकार ने लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट किया पेश
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये करने का रखा प्रस्ताव