New Pension Rules: अगर महिला कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि सरकार ने न्यू पेंशन के नियमों में कुछ संसोधन किया है. संसोधन का ऐलान डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने विगत दिवस यानि 2 जनवरी को कर दिया था. आपको बता दें कि जिन महिलाओं का वैवाहिक संबंध ठीक नहीं हैं, ऐसी महिला कर्मचारी पेंशन के लिए अपने बच्चों को नॅामिनेट कर सकती हैं.उनकी मौत के बाद पैंशन पति को न मिलकर बच्चों को मिलेगी.. अभी तक कर्मचारी की मौत के बाद परिवार में पति या अन्य किसी को भी पेंशन का पैसा मिल जाता था.
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2 जनवरी से पहले ये नियम था लागू
आपको बता दें कि अभी तक सरकार पेंशनयाफ्ता सरकारी महिला कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उनके पति या पत्नी को दिए जाने का प्रावधान था. परिवार का कोई सदस्य पेंशन पाने के लिए अधिकृत था. ऐसी स्थिति में जब पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती थी कानूनी रूप से पेंशन रोक दी जाती थी. लेकिन अब रिटायर्ड कर्मचारी पहले ही अपने बच्चों के नाम नॅामिनेट कर सकती हैं. उसकी मृत्यु के बाद जिस नाम का महिला ने नॅामिनेशन किया है. उसे पेंशन का लाभ मिलेगा.
क्या हुआ बदलाव
2 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने अब इन नियमों में बदलाव कर दिया है.डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी वी श्रीनिवास के मुताबिक ""संशोधन उन सभी मामलों में जहां महिला सरकारी कर्मचारी ने तलाक की याचिका दायर की है या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामले दर्ज किए हैं, एक पात्र बच्चे को महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन के वितरण की अनुमति देता है,,. नियमों में बदलाव होने से ऐसी महिलाओं को काफी फायदा मिलने वाला है जिनके वैवाहिक संबंध खऱाब हैं. क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी महिला की पेंशन का पैसा उसका पति या परिवार लेता रहता था. समस्या को गंभीरता से लेते हुए पेंशन रूल में बदलाव किया गया है.
HIGHLIGHTS
- पेंशन स्कीम में किया गया बदलाव, अब नए नियमों के तहत मिलेगी पेंशन
- अभी तक रिटायर्ड कर्मचारी अपने बच्चों के नाम कर सकती हैं नॅामिनेट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने किया नियम
Source : News Nation Bureau