New Traffic Rules 2023: अगर आप नए साल पर नई कार खऱीदने का मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि ने वाहनों के निर्माण और रख-रखाव के नियमों का उलंघन करता है तो 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान सरकार ने किया है. आपको बता दें कि पहले रख-रखाव पर जुर्माने की धनराशि 10 हजार रुपए थी. यानि जिस डीलर या कंपनी से आप वाहन खरीद रहे हैं उसे वाहनों के रख-रखाव वाले नियम का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है. इसलिए सतर्क होकर ही वाहन खरीदें और अपने अधिकारों का प्रयोग करें.
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ये बदले नियम
नए नियमों के मुताबिक दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा से सीट का निर्माण करना होगा. यही नहीं मोटर वाहन अधिनियम में बाकायदा इसका जिक्र भी है. जिसमें चार साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए वाहन कंपनियों को आदेशित किया गया है. वहीं इस्तेमाल किये जाने वाला सेफ्टी हॅार्न, वाटरप्रुफ कुशन वाला होना अनिवार्य है. साथ ही सीट पर 30 किग्रा वाहन वहन करने की क्षमता होना आवश्यक है. जानकारी के मुताबिक बच्चे को सुरक्षित करने के लिए वाहन चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है..
वहीं चार पहिया वाहनों में भी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा फीचर्स होने अनिवार्य है. यदि कोई भी कार कंपनी या डीलर बिना सुरक्षा के कार को बेचता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. पिछली सीट पर दो सीट बैल्ट अनिवार्य कर दिया गया है. यही नहीं बच्चों के बैठने के लिए सीट में एक आकार बना होना चाहिए. यानि सीट सपाट न हो. इसके अलावा सीट बेल्ट के लगने वाले कुंदे मजबूत हों. इसकी भी जांच खरीदार को ही कर लेनी चाहिए. यदि कुछ भी गलत दिखाई दे तो तत्काल इसकी शिकायत की जा सकती है.
HIGHLIGHTS
- 1st जनवरी से लागू किया गया नियम, सरकार हुई सख्त
- अभी तक इस नियम के उलंघन करने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का था प्रावधान