New Traffic Rules 2024 : अगर आप भी नए साल पर कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि परिवहन मंत्रालय ने सभी कार डीलरों को साफ कहा था कि यदि वाहनों के रख-रखाव में कोई शिकायत मिली तो 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा. इससे पहले ये जुर्माना राशि सिर्फ 10 हजार रुपए थी. जिसे 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है. यानि जिस डीलर या कंपनी से आप वाहन खरीद रहे हैं उसे वाहनों के रख-रखाव वाले नियम का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है. अन्यथा जुर्माना राशि भरनी होगी. इसके अलावा भी कई ऐसे नियम हैं.जिनका आमजन को नहीं पता है.
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नियमों में हुआ बदलाव
नए नियमों में साफ कहा गया है कि दुपहिया वाहन निर्माता कंपनियों को पीछे वाली सीट को अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए. क्योंकि अक्सर पीछे बैठने वाले बच्चों या अन्य के पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है. इसका जिक्र मोटर अधिनियम में भी किया गया है. वहीं इस्तेमाल किये जाने वाला सेफ्टी हॅार्न, वाटरप्रुफ कुशन वाला होना अनिवार्य है.साथ ही सीट पर 30 किग्रा वाहन वहन करने की क्षमता होना आवश्यक है. जानकारी के मुताबिक बच्चे को सुरक्षित करने के लिए वाहन चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है..
सुरक्षा फीचर्स होना अनिवार्य
आपको बता दें कि चार पहिया वाहनों के लिए सुरक्षा फीचर्स को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. जिनका पालन करना बहुत जरूरी है. यदि कोई भी कार कंपनी या डीलर बिना सुरक्षा के कार को बेचता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. कार की पिछली सीट पर दो सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही जिन कुंदों में सीट बेल्ट लगती है. उन कुंदों को मजबूत बनाने की सलाह दी है. यदि आपको वाहन खरीदते समय कुछ भी कमी लगे तो इसकी शिकायत कंज्युमर कोर्ट या अन्य प्लेटफॅार्म पर किया जा सकता है..
HIGHLIGHTS
- अभी तक ये नियम तोड़ने पर सिर्फ 10 हजार का देना होता था जुर्माना
- संबंधित मंत्रालय ने जुर्माने की धनराशि में किया दस गुना इजाफा
- 2023 में ही हो गई थी जुर्माना राशि बढाए जाने की घोषणा, अब किया गया लागू
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