Advertisment

आज से बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, अगर हुई ये गलती तो देना होगा भारी जुर्माना

ट्रैफिक नियमों तोड़ने वालों का भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के जरिए ई-चालान जारी करेगी. वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के बाद डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा.

author-image
Shailendra Kumar
New Update
Warning: यूपी वालों सावधान, अब भरना होगा भारी चालान

ट्रैफिक नियम( Photo Credit : न्यूज नेशन )

Advertisment

एक अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो रहे हैं. अब गाड़ी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात साथ रखने की आश्वयकता नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने पर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे जा सकते हैं. क्योंकि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण(Digitization)को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियम लागू करने जा रहा है.

यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में नोटों से बनी सरकार : कमल नाथ

ऑनलाइन कागजात दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं
गाड़ी चला रहे शख्स को गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स Digi-locker या m-parivahan में स्टोरेज कर सकते हैं. जब जरुरत पड़े उस वक्त डिजिटल माध्यम से दिखाने की छूट होगी. यानी अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे. अगर किसी गाड़ी के कागजात को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इसमें वह मामले भी शामिल होंगे, जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद कागजात जब्त करने की आश्वयकता होती है.

यह भी पढ़ें : Fact Check : रेलवे संविदा नौकरियों के लिए स्थायी भर्ती बंद करने का जानें पूरा सच

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का होगा ई-चालान

ट्रैफिक नियमों तोड़ने वालों का भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के जरिए ई-चालान जारी करेगी. वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के बाद डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा. इसके अलावा मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने के नियमों में भी बदलाव किया है. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल या कोई और हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल केवल रूट की जानकारी के लिए होगा.

यह भी पढ़ें : 'कोरोना', 'सैनिटाइजर' के बाद बच्चे का नाम रखा गया 'महोबा डिपो'

ड्राइविंग करते वक्त फोन इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना
ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. तो वहीं, अब लाइसेंस, आरसी आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं. नए निर्देश के अनुसार अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन से जुड़े कागजात में एड्रेस में चेंज करने के लिए होगा.

Source : News Nation Bureau

Traffic Police checking documents Digitization new rules of motor vehicles digital Digi-locker m-parivahan
Advertisment
Advertisment
Advertisment