New Traffic Rule: यदि आप दिल्ली एनसीआर में वाहन चलाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किये गये हैं. जिसके तहत आपके पास सारे डॅाक्यूमेंट्स होने के बाद भी 2000 तक का जुर्माना लग सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के अनुसार अगर आप वाहन के कागज चैकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी से कुछ दुर्रव्यवाहर करते हैं तो आपके खिलाफ 2000 रुपए का जुर्माना देने का प्रावधान है.
बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं
दरअसल, कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे कागज चैक करने के समय ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस करने लगते हैं. देखते ही देखते कई बार बहस दुर्रव्यवाहर में तब्दील हो जाती है. जिसके लिए आपके उपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यही नहीं यदि कोई पुलिसकर्मी आपके साथ दुर्रव्यवाहर करता है तो आप भी कोर्ट जाकर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं.
यह भी पढ़ें : Chardham Yatra: चारधाम यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे यात्रा
हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चलान
नए नियमों के तहत यदि आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं साथ ही आपको हेलमेट भी है.तब भी आपका 2000 रुपए का चलान बन जाएगा. MVA के मुताबिक बाइक चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है. इस तरह आपको 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.. इसलिए दिल्ली में वाहन चलाते समय अलर्ट रहकर ही ड्राइव करें. अन्यथा पता नहीं कहां जेब ढीली करनी पड़ जाए.
HIGHLIGHTS
- जरा सी चूक के चलते जेब करनी पडे़गी ढीली, लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना
- नए नियमों के तहत हेलमेट पहना होने पर भी कटेगा चलान