New Traffic Rule: अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए. क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको कंगाल बना देगी. न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की धनराशि बढ़ा दी गई है. आपको बता दें कि जरा सी चूक आपको 2 लाख तक का चूना लगा सकती है. दरअसल, दिल्ली में परिवहन विभाग ने जुर्माने की धनराशि में कुछ इजाफा किया है. जिसमें कई ऐसी ट्रम एंड कंडिशन है, जिसमें आपको जुर्माना लाखों में चुकाना होगा. इसलिए वाहन चलाते समय नियमों का पालन करते हुए ड्राइव करें. क्योंकि आपकी लापरवाही आपके साथ दूसरों पर भी भारी पड़ सकती. एंबुलेंस के सायरन को सुनते ही साथ आपको उसे साइड देना जरूरी है, यदि ऐसा करने में विलंब हुआ तो आपका भारी-भरकम चालान कट सकता है.
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आपको बता दें कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपए, फिटनेस नही होने पर 10000 रुपए, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपए, इंश्योरेंस नही होने पर 4000 रुपए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपए, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपए औऱ सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है. इसके साथ ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपए और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना लगाया जाएगा. यानि कई बार ये जुर्माना 2 लाख रुपए भी पार सकता है. इसलिए खासकर दिल्ली में ओवरलोडिंग करके वाहन बिल्कुल न चलाएं.
दरअसल, 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए राम किशन नाम के शख्स का का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग के लिए, 5000 हजार रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपये फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपये परमिट वॉयलेशन के लिए, 4 हजार रुपये इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर, 20 हजार रुपए का चालान काटा था. आपको बता दें कि कई ड्राइवर इनमें ऐसे निकले थे जिनका 2 लाख से भी ऊपर का चालान हो गया था. जिसके चलते उन्हे ट्रक वहीं छोड़कर जाना पड़ा था.
HIGHLIGHTS
- जरा सी लापरवाही आपको बना सकती है कंगाल
- न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हुआ ट्रैफिक नियमों में बदलाव
- जनवरी से देश में लागू हैं ये झटका देने वाले ट्रैफिक नियम
Source : News Nation Bureau