Advertisment

अब सैलरी से कटेगा ट्रैफिक जुर्माना, 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे नियम

1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम (traffic rules)और कठोर होने जा रहे हैं. दिल्ली एनसीआर में अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का जुर्माना सीधे अकाउंट से कट जाएगा. आपको बता दें कि परिवहन मंत्री (transport minister) कैलाश गहलोत ने कहा है

author-image
Sunder Singh
New Update
delhi traffic police

file photo( Photo Credit : News Nation)

Advertisment

1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम (traffic rules)और कठोर होने जा रहे हैं. दिल्ली एनसीआर में अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का जुर्माना सीधे अकाउंट से कट जाएगा. आपको बता दें कि परिवहन मंत्री (transport minister) कैलाश गहलोत ने कहा है कि, दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे तगड़ा जुर्माना देना होगा. खास बात यह है कि ये जुर्माना उसकी सैलरी से सीधे वसूला जाएगा. यही नहीं 1 अप्रैल से जो नए ट्रैफिक नियम (new traffic rules)लागू होने जा रहे हैं उसमें कुछ नियमों का उलंघन करने पर 6 माह तक की कैद का भी प्रावधान है.

यह भी पढ़ें : भूल जाइये पेट्रोल-डीजल, पानी से चलने वाली पहली कार पहुंची दिल्ली

जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक नियम और सख्त होने जा रहे हैं. गलती करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, इसके साथ ही छह महीने की कैद भी हो सकती है. नए नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है, तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है. ऐसे में डीटीसी, क्लस्टर समेत माल ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी.

कब रद्द होगा लाइसेंस?
1 अप्रैल से लागू होने वाले नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक एक बार लेन का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा. दिल्ली परिवहन निगम यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, जिसमें सभी को लेन में गाड़ी चलाना होगा. मुख्य रूप से इन लाइनों में बस और मालवाहक वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और अन्य वाहन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेंगे. अगर कोई वाहन अन्य लेन पर चलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत मुकदमा चलेगा. 

Source : News Nation Bureau

Delhi News delhi-traffic Delhi Traffic Challan Delhi Traffic Challan Rules Delhi Traffic Challan News Traffic Rule Delhi Traffic Rules दिल्ली ट्रैफिक
Advertisment
Advertisment