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Government Investment Schemes: नए साल पर इन योजनाओं में करें निवेश, भर-भर कर मिलेगा पैसा

साल 2022 आने वाला है. इस मौके पर आप गर्वनमेंट सेविंग स्कीम (government saving schemes) में इंवेस्टमेंट करके टैक्स कटवाने से बच सकते है. कई स्कीम्स में तो रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और टैक्स पर छूट के फायदे भी मिल जाते है.

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Megha Jain
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New year investment schemes

New year investment schemes( Photo Credit : Unsplash)

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साल 2021 बस जाने वाला और 2022 आने वाला है. इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के भी बस कुछ ही महीने बचे हुए है. इस टाइम पर अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए कोई इंवेस्टमेंट नहीं किया है तो अगले तीन महीने में कर लें. टैक्स सेविंग के लिए टाइम से पहले इंवेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इंवेस्टमेंट (investment schemes) से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना बहुत जरूरी होता है. आप गर्वनमेंट सेविंग स्कीम (government saving schemes) में इंवेस्टमेंट करके टैक्स कटवाने से बच सकते है. कई स्कीम्स में तो रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और टैक्स पर छूट के बेनिफिट भी मिल जाते है. इसके साथ ही इंवेस्टमेंट में बिल्कुल सेफ रहता है. इन गर्वनमेंट स्कीम्स (government schemes) में बहुत-सी स्कीम्स शामिल है. तो, चलिए आपको बता देते है कि वो कौन-कौन सी स्कीम्स है. 

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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी सेविंग स्कीम है. ये सेविंग अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस (post office investment schemes) में खुलवाया जा सकता है. इस अकाउंट में पैसे डिपोजिट होने पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. इसमें ज्यादा से ज्यादा सालाना 1.5 लाख रुपए तक इंवेस्ट किए जा सकते है. फिलहाल 7.4 परसेंट तक सालाना इंटेरेस्ट का प्रोविजन है. 

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) 
PPF प्लान इनकम टैक्स बचाने की सबसे बेहतर स्कीम मानी जाती है. PPF (public provident fund) में सालाना 1.5 लाख रुपए तक इंवेस्ट कर सकते है. PPF में इंवेस्ट करने पर गर्वनमेंट गारंटी देती है. यानी पैसा नहीं डूबता. फिलहाल, PPF पर गर्वनमेंट 7.10 परसेंट सालाना इंटेरेस्ट दे रही है. इसमें इंवेस्ट (government investment schemes) पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है. 

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक तरह का इक्विटी फंड है और यह एक अकेला म्यूचुअल फंड है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा 80 C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. ELSS में सालाना 1 लाख रुपए तक के रिटर्न/प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता है. ELSS में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन पीरियड होता है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले इंवेस्ट ऑप्शन्स में से बेहतर है. 

जीवन बीमा (Life Insurance)
लाइफ इंश्योरेंस पर भी इनकम टैक्स बचाने का मौका मिलता है. लेकिन, टैक्स सेविंग की छूट यूनिट इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में ही इंवेस्ट पर मिलता है. यूलिप में जाने वाला प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी. मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की मैच्योरिटी के पैसे को सेक्शन 10 (10D) के तहत टैक्स से छूट हासिल होती है. यूलिप में इंश्योरेंस और इंवेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन 5 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना (SYY)
आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (SYY) में अकाउंट खुलवाकर टैक्स सेविंग कर सकते है. ये एक छोटी इंवेस्टमेंट योजना है. जिसे मोदी गर्वनमेंट ने लॉन्च किया है. इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. फिलहाल गर्वनमेंट इस प्लान पर 7.6 परसेंट सालाना इंटेरेस्ट दे रही है. 

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