Note Exchange: देश में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्रीय बैंक RBI के निर्देश पर बैंकों ने आज यानी 23 मई से 2000 हजार रुपए को नोट वापस लेने शुरू कर दिए हैं. हालांकि बैंकों में नोट बदलने के लिए लोगों की भीड़ उसी दिन से लगनी शुरू हो गई थी, शनिवार को जब भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार से 2000 रुपए के नोट का चलन वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था. 2000 के नोटों के आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने के लिए पुराने फॉर्म के ऑनलाइन प्रसारित होने पर PNB के अधिकारी ने कहा कि किसी भी आधार कार्ड, आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज या फिर किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा निर्देश पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं को वर्तमान में दिया गया है.
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किसी भी आधार कार्ड, आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज या फिर किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा निर्देश पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं को वर्तमान में दिया गया है: 2000 के नोटों के आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने के लिए पुराने फॉर्म के ऑनलाइन प्रसारित… pic.twitter.com/Oscmq37rjY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 23, 2023
2000 के नोट को लेकर आज से बदला या जमा किया जा सकता है. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 23 मई से 30 सितंबर तक आप अपने 2000 के नोट को बैंक में जाकर या तो बदल सकते हैं या फिर उसे जमा करा सकते हैं. चंडीगढ़ की बात करें तो पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो लंबी-लंबी लाइने देखने को मिली थी लेकिन इस बार बैंक के बाद कोई भी लंबी लाइन देखने को नहीं मिल रही है और जो लोग 2000 का नोट बदले या जमा कराने आ रहे हैं जो आसानी से आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक जमा कर पा रहे है.
Delhi High Court reserves the order on PIL challenging Reserve Bank of India (RBI) and State Bank of India (SBI) notifications, which permits the exchange of #Rs2000CurrencyNotes without obtaining any requisition slip and identity proof. pic.twitter.com/ixpCIE5Foi
— ANI (@ANI) May 23, 2023
वाराणसी के बैंकों में 2000 के नोट बदलने कि प्रक्रिया शुरु हो गई है. बैंकों में लोग कतार में खड़े होकर दो हजार के नोट लेकर की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. ताकि नोट बदले जा सके लोगों का कहना है कि सरकार का फैसला तो सही है पर बैंकों में कतार पर खड़े हुए लोग देर होने की वजह से परेशानी में हैं. बैंकों में सर्वर डाउन होने के काफी समय लग रहा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है, जो बिना किसी पर्ची और पहचान प्रमाण के 2000 रुपए के विनिमय की अनुमति देता है.
Source : News Nation Bureau