Pet animals Rules: अगर आप भी घर में कुत्ता-बिल्ली (Dog-Cat)या अन्य जानवर पालते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि अब सरकार ने पालतू जानवर (pet animals)रखने वालों के लिए खास नियम बनाया है. आपको बता दें कि यदि आप भी इस दायरे में आते हैं तो तत्काल रजिस्ट्रेशन (instant registration)करा लें. दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख विभाग द्वारा दी गई है. यदि कोई आदेशों का पालन नहीं करता है तो पकड़ा जाने पर मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. दरअसल, सरकार पालतू जानवरों का डाटा बैंक (pet data bank)तैयार करना चाहती है. ये सब करने के पीछे विभाग के कई अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं.
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दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. नोएडा अथॉरिटी ने इन पालतू जानवरों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी तय कर दी है. नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि नोएडा में रहने वाले सभी लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली का 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा लें अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना होगा. पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर 1 हजार रुपये का शुरुआती जुर्माना होगा.
ऑनलाइन भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाएगी. जिसके लिए लगातार 21 दिनों तक नोएडा के अलग-अलग जगहों पर पेट रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे. बताते चलें कि नोएडा अथॉरिटी ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए (Pet Registration) के लिए मोबाइल ऐप की भी शुरुआत कर दी है. लोग चाहें तो मोबाइल ऐप पर भी अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस ऐप पर लोगों को अपने पालतू जानवरों की कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी और 500 रुपये की फीस जमा करनी होगी, जिसके बाद आपका पालतू जानवर रजिस्टर हो जाएगा. इसके अलावा आपको कैंप की भी जानकारी आपको संबंधित कार्यालय में जाकर करनी होगी.