Traffic Challan Rules: अक्सर जब आप वाहन चलाते वक्त घर से निकलते हैं तो कोई न कोई लिफ्ट मांग ही लेता है. लेकिन अब आपको अंजान व्यक्ति को लिफ्ट देना भी महंगा पड़ेगा. क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन स्वामी का 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा. आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना किसी को जाने-पहचाने लिफ्ट न दें. नहीं तो पछताने के शिवा कुछ नहीं मिलेगा. इसलिए बिना सोचे-समझे किसी को लिफ्ट न दें. मुंबई में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. क्योंकि सिर्फ कॅामर्शियल गाड़ियों के पास ये अधिकार होता है कि वे किसी को भी बैठा लें. अन्यथा निजी वाहन पर अंजान लोगों को बैठाना या लिफ्ट देना जुर्म है.
यह भी पढ़ें : GST की नई दरें सोमवार से लागू, जानें क्या-क्या हो जाएगा महंगा
मुंबई में इस एक्ट से जुड़ा एक मामला सामने निकल कर आया था. इस दौरान एक व्यक्ति ने अपने निजी वाहन पर अंजान व्यक्ति को लिफ्ट दिया था. वहीं आगे ट्रैफिक पुलिस ने जब उसे रोककर इस विषय में पूछा की पीछे कौन बैठा है. उस दौरान शख्स ने बताया कि वह एक अंजान व्यक्ति है, जिसे उसने आगे ले जाने के लिए लिफ्ट दिया है. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत उसका 2 हजार रुपये का चालान काट दिया. ये घटना उस दौरान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. अब ट्रैफिक रूल के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए स्वयं ट्रैफिक पुलिस लोगों को इस तरह के नियम के बारे में बता रही है.
आपको बता दें कि न्यू मोरट व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत अंजान लोगों को लिफ्ट देना गैरकानूनी माना गया है. नियमों के अंतर्गत केवल कमर्शियल गाड़ियों के पास ये परमिट होता है कि दूसरे लोगों को कमर्शियल उद्देश्य से सफर करा सकें. वहीं निजी वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल कारणों के लिए नहीं किया जा सकता है. अगर आप भी अंजान लोगों को अपनी निजी गाड़ियों में लिफ्ट देते हैं. ऐसे में आपको ये करना तुरंत बंद कर देना चाहिए.
HIGHLIGHTS
- मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत किए गए अहम बदलाव
- लिफ्ट देने पर भी वाहन चालक का ही कटेगा चालान
- ट्रैफिक पुलिस ने बताया आखिर क्यों है वाहन स्वामी दोषी
Source : News Nation Bureau