NPS Traders Scheme: अगर आप गली-मोहल्ले में कोई भी छोटी-मोटी दूकान चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि सरकार अब छोटे व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए नेशनल ट्रेडर्स स्कीम चलाई हुई है. जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है. आपको बता दें कि इस स्कीम का पूरा नाम नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ इंप्लॉइड पर्सन्स योजना (Traders and Self Employed Persons Scheme)हैं. विभागीय जानकारी के मुताबिक, यह स्कीम दुकानदार, रिटेल और गांव गली में छोटा-छोटा काम करने वालों के लिए शुरू की गई है. पात्र लोग योजना से जुड़कर स्कीम का फायदा ले सकते हैं.
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क्या है पात्रता?
विभागीय जानकारी के मुताबिक, एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के लिए अप्लाई करने की उम्र 18 से 40 के बीच होना जरूरी है. साथ ही आवेदक की सालाना इनकम 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए. जो आवेदक इस स्कीम से जुड़ना चाहता है वह एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफओ का मेंबर नहीं होना चाहिए. साथ ही, आवेदक इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए. यानी कि कमाई पर टैक्स की देनदारी नहीं होनी चाहिए. यदि पेय पर टेक्स की देनदारी हैं तो वे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अपात्र माने जाएंगे. यदि आप इन सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं हैं तो स्कीम की लाभार्थी हो सकते हैं.
ये लोग होंगे पेंशन के हकदार
जानकारी के मुताबिक यह एक ऐक्छिक पेंशन स्कीम है. जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है. एक आंकड़े के मुताबिक देश में लगभग 3.5 करोड़ व्यवसायी और स्वरोजगारी लोग हैं. एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम में इन लोगों को पेंशन का लाभ देना है. स्कीम से जुड़ने वाले लोगों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. अर्थात इस योजना में आवेदक को भी कुछ रुपये हर महीने जमा करने होंगे. इसके बाद ही वह पेंशन का हकदार हो पाएगा.
HIGHLIGHTS
- ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगी प्राथमिकता
- कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन के बाद ले सकते हैं योजना लाभ
- एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम से लाखों व्यापारी जुड़कर ले रहे हैं फायदा
Source : News Nation Bureau