हिंदुस्तान में लगभग हर किसी को ट्रेन में एक न एक बार सफर करना पड़ जाता है. ट्रेन में सफर करना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. सफर के दौरान कई तरह के लोग ट्रेन में मिलते हैं. जो जानबूझ कर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं. कभी कोई ट्रेन में लड़ने बैठ जाता है तो कोई चेन पुलिंग करता है. कोई गदंगी फैलाता है तो कोई बिना टिकट के चढ़ जाता है. जिससे दूसरे यात्रियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. इसे लेकर भारतीय रेलवे( Indian Railway) काफी सख्त है. इस तरह की गैर कानूनी चीजों को अंजाम देने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कई सख्त नियमों को बना रखा है.
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आपको पता होगा की भारतीय रेलवे के तरफ से अगर आप चेन पुलिंग करते हैं, तो ये एक बड़ा अपराध है. दोषी पाए जाने की स्थिति में आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है. रेलवे नियमों के अंतर्गत बिना किसी कारण के ट्रेन की अलार्म चेन को खींचना कानूनी अपराध बताया गया है. चेन पुलिंग करना बेहद खतरनाक माना गया है क्योंकि ऐसा करने से ट्रेन का पटरी पर से उतरना भी संभव है. यह एक अपराध है.
जानकरों और रेलवे की रूल बुक के मुताबिक कुछ गंभीर परिस्थितियों में ही ट्रेन की चेन पुलिंग की जा सकती है. आपका बच्चा या कोई व्यक्ति पीछे छूट गया है, ट्रेन में आग लगने की स्थिति में, या किसी की तबीअत बहुत ज्यादा ख़राब होने की स्तिथि में, ट्रेन में चोरी या डकैती होने की स्थिति में ही आप चेन पुलिंग कर सकते हैं. इन जैसी साड़ी परिस्थितियों में चेन पुलिंग करना अपराध नहीं है.
अगर आप बिना किसी वजह के चेन पुलिंग करते हैं, तो ये अपराध रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 में आता है. ऐसा करने पर आपको 1 हजार का जुर्माना या 1 साल की जेल भी हो सकती है. और अगर 1 से ज्यादा बार ट्रेन चेन पुलिंग की तो आपको सरकारी नौकरी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आपको भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं.
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Source : News Nation Bureau