अब ये Rule तोड़ा तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना, दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम लागू

New traffic rule: अगर आप भी दिल्ली की सड़कों (Delhi roads)पर वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही दिल्ली में नया ट्रैफिक रूल्स (New traffic rule)लागू गया है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

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New traffic rule: अगर आप भी दिल्ली की सड़कों  (Delhi roads)पर वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही दिल्ली में नया ट्रैफिक रूल्स (New traffic rule)लागू गया है. जरा सी लापरवाही आपकी जेब ढीली कर सकती है. क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने पर पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. नए नियम के तहत शुक्रवार से 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट, डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन (Delhi Bus Lane) में ही चल सकेंगे. उल्लंघन करने पर बस ड्राइवर का 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है.

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परिवहन विभाग के मुताबिक अप्रैल से महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर के रास्ते पर इसे लागू किया गया है. यदि किसी ने भी नियमों का उलंघन करने की कोशिश की तो दस हजार रुपए के जुर्माने के साथ 6 माह तक की जेल या दोनों होने की पूरी संभावना है.

इन वाहनों पर नियम लागू
वाहनों के लिए सीधी लेन में चलने के नियम शुरू हो गए हैं. आज से सिर्फ यह बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों पर ही लागू है, लेकिन 15 दिन बाद इसको सब वाहनों पर लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्स्मेंट टीम, डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बनाया है. पहली बार अगर वाहन चालक कोई नियम तोड़ता है तो उसे पहली बार में 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर यह गलती दोहराता है तो यह जुर्माना 10 हजार या 6 महीने की कैद में तब्दील हो सकता है.

Source : News Nation Bureau

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