Gst update: एक और जहां 18 जुलाई से दूध, दही समेंत कुल 20 चीजों के दाम बढ़ रहे हैं. वहीं दुकानदार से सामने पैक कराकर आटा-दाल खरीदना सस्ता हो जाएगा. इसका सीधा फायदा देश के आम आदमी को होगा. 29 जून को हुई जीएसटी कांउसिल (gst council) की बैठक में इस नए नियम को भी मंजूरी मिल गई है. आपको बता दें कि 18 जूलाई के बाद गेहूं, चावल, दाल समेत दूसरे फूड खरीदें तो सामने पैक कराकर खरीदें. क्योंकि इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा. पैक्ड सामान पर जीएसटी की मार आपको झेलनी होगी. जीएसटी कांउसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि गैर ब्रांडेड वे फूड ग्रेन जिनके पैक पर भार, कीमत और दुकानदार और हाइपर मार्केट का ब्रांड अंकित होगा, वे टैक्स के दायरे में आएंगे. साथ ही खुले सामान खरीदने पर जीएसटी नहीं लगेगा.
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आपको बता दें कि पैक्ड आटा, दाल, चावल और फलीदाना पर 5% और काबुली चना समेत दूसरी वस्तुओं पर 12% तक टैक्स लगेगा. इस नियम से काजू, बादाम जैसे ड्राईफ्रूट्स पर टैक्स बढ़ सकता है. अभी पैक्ड या ब्रांडेड ड्राईफ्रूट्स पर 12% और सामान्य पैक के साथ बेचने पर 5% जीएसटी लगता है. ताजा नियमों के बाद इन पर भी टैक्स बढ़ सकता है. हालाकि खुले सामान को खरीदने पर जीएसटी नहीं चुकाना होगा इसलिए दुकान पर सामने पैक कराकर दाल-आटा खऱीदना सस्ता पड़ेगा.
नहीं लगेगा कोई टेक्स
सभी तरह के गैर ब्रांडेड फूड आइटम और फूड ग्रेन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं. काउंसिल छूट का दायरा सीमित करना चाहती है. अब ऐसे सभी प्री-पैक्ड फूड आइटम और फूड ग्रेन जीएसटी के दायरे में आएंगे जो भारतीय नाप-तौल अधिनियम के तहत पैक किए गए हैं. हालाकि आज भी 60 फीसदी से ज्यादा लोग सामने पैक कराकर ही सामान खरीदते हैं. लेकिन मॅाल कल्चर में बिकने वाले सभी सामान 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे.
HIGHLIGHTS
- जीएसटी कांउसलिंग की बैठक में बनाया गया नया नियम
- आटा-दाल सामने पैक कराने पर पड़ेगा सस्ता
Source : News Nation Bureau