अब टेलीविजन देखने के लिए भी कराना होगा KYC, TRAI ने लागू किए नए नियम

अब आपको टीवी यानी टेलीविजन देखने के लिए भी KYC करानी होगी. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी DTH सब्‍सक्राइबर्स के लिए KYC (Know Your Customer) कराना अनिवार्य कर दिया है.

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Sunil Mishra
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अब टेलीविजन देखने के लिए भी कराना होगा KYC, TRAI ने लागू किए नए नियम

अब टेलीविजन देखने के लिए भी कराना होगा KYC, TRAI ने लागू किए नए नियम( Photo Credit : File Photo)

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अब आपको टीवी यानी टेलीविजन देखने के लिए भी KYC करानी होगी. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी DTH सब्‍सक्राइबर्स के लिए KYC (Know Your Customer) कराना अनिवार्य कर दिया है. ट्राई की ओर से सभी डीटीएच ऑपरेटर्स (cable operators) से कहा गया है कि उनके लिए अब अपने सब्सक्राइबर्स का KYC कराना ज़रूरी है. इस साल की शुरुआत में ही TRAI ने टीवी देखने के नियमों में कई बदलाव किए थे. उसी क्रम में अब यह नया नियम लागू किया गया है.

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TRAI ने जो नया आदेश जारी किया है, वह नए और पुराने सभी डीटीएच सब्सक्राइबरों के लिए होगा. मौजूदा कस्टमर्स को KYC कराने के लिए 2 साल का समय दिया गया है, वहीं नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को सबसे पहले KYC कराना होगा. इसके बाद ही सेट टॉप बॉक्स को इंस्टॉल किया जाएगा.

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KYC कराने के लिए ग्राहकों को सरकार दस्‍तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की कॉपी देनी होती है. DTH इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स की सहमति मिलने के बाद TRAI ने इस नियम को लागू किया है. पिछले कुछ महीने से इस पर बातचीत चल रही थी. अब डीटीएच सेट टॉप बॉक्स उसी पते पर लगाया जाएगा, जो Address कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज होगा.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

KYC Trai Television DTH
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