अगर आप दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि आगामी 25 अक्टूबर ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप से डीजल व पेट्रोल (diesel-petrol)नहीं मिलेगा जिसके पास पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC)नहीं होगा. आपको बता दें कि इसका फैसला तो विगत 29 सितंबर को हुई दिल्ली सरकार की बैठक में हो चुका था. लेकिन आज आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गए हैं. यदि आपके पास प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है तो समय रहते बनवा लें. अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं.
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जुर्माने का भी प्रावधान
आपको बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर जहां एक ओर दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. वहीं मोटा जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा. यही नहीं मोटर रूल एक्ट के मुताबिक 10 हजार रुपए के जुर्माने के साथ जेल जाने का भी प्रावधान है. आंकड़ों के मुताबिक अकेले राजधानी दिल्ली में 17 लाख वाहन बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं. जिनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे वाहनों पर नकेल कसने के लिए इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं.
ऑनलाइन कैसे बनाए PUC सर्टिफिकेट
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in के होम पेज को खोलें. इसके बाद परिवहन सेक्शन में जाकर क्लिक करें. जिसके बाद आपको पीयूसी सर्टिफिकेट का ऑफ्शन मिल जाएगा. साथ ही ऑफ लाइन पीयूसी लेने के लिए आपको नजदीकि इमिशन टेस्ट सेंटर पर जाना होगा. साथ ही वहां अपने वाहन की जांच कराने के बाद जरूरी फीस भरकर प्रमाणपत्र प्रात कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- दिल्ली सरकार ने 25 अक्टूबर से बिना पीयूसी वाले वाहनों को फ्यूल न देने के दिये निर्देश
- विगत 29 सितंबर की बैठक में की गई थी प्रदूषण को लेकर गहन चर्चा
Source : News Nation Bureau