रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आदि दस्तावेजों को अब मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर लोगों से इस पर राय मांगी है. एक अप्रैल 2020 से यह नियम लागू होने वाला है. 29 दिसंबर यानी 30 दिन में लोगों को अपनी राय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजनी है.
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केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले बुधवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के लिए पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की व्यवस्था करना है. सरकार का दावा है कि मोबाइल नंबर से लिंक होने के बाद वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.
साथ ही वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से GPS के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा. ऐसा करने से भ्रष्टाचार को रोकने में भी सहायता मिलेगी.
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इस कवायद के बाद सरकार के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा. जरूरत पड़ने पर पुलिस, RTO या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहन चालक या उसके मालिक से संपर्क कर सकेगी. साथ ही महानगरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी इसका सदुपयोग किया जा सकेगा.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो