Health and Energy Drink Update: गर्मियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक बताकर पेय पदार्थ बेचने वालों की चांदी रहती है. लेकिन यदि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि फूड़ और सेफ्टी विभाग ऐसे जालसाजों के खिलाफ एक्शन मोड़ में आ गया है. विगत दिवस विभाग ने ऐसी कंपनियों को चेतावनी दी है. यदि ग्राहकों में भ्रम पैदा कर अपना प्रोडेक्ट बेचा गया तो किसी की खैर नहीं होगी. संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा..
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दिये गए निर्देश
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है. कोई भी कंपनी भ्रम की स्थिति मार्केट में पैदा न करे. झूठ बोलकर अपना प्रोडेक्ट बेचने वालों के खिलाफ अब विभाग जांच कर रहा है. एफएसएसएआई ने अपनी जांच में पाया कि ‘प्रॉपराइटरी फूड’ में पाया गया कि पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण या माल्ट-आधारित पेय मिश्रण को निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ‘हेल्थ ड्रिंक’, ‘एनर्जी ड्रिंक’ आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है. बताया जो वास्तव में है एनर्जी ड्रिंक है उसकी अलग से कैटेगिरी बनाकर ही ऐसे पदर्थों को बेचा जाना चाहिए.
एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत होगी कार्यवाही
खाद्य नियामक के मुताबिक, ‘हेल्थ ड्रिंक शब्द को एफएसएस अधिनियम 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है. लिहाजा एफएसएसएआई ने सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी है कि वे इस गलत वर्गीकरण को तुरंत हटा दें.’,, अन्यथा संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है. गर्मी आते ही ऐसे पे पदार्थों की भीड़ मार्केट में हो जाती है. जिनका हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, जबकि इन्हें एनर्जी ड्रिंक बताकर बेचा जा रहा है.
HIGHLIGHTS
- अनाज या माल्ट के ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक में रखने की छूट
- ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बनाई जाएगी ड्रिंक कैटेगिरी
- भ्रम पैदा करने वाली कंपनियों पर होगी कड़ी कार्यवाही
Source : News Nation Bureau