अगर आप भी सड़क किनारे खड़े होकर अखबार के पेज पर पोहा, जलेबी, समोसा खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार अब इसको लेकर सख्त हो गई है. यदि अब अखबार के पन्ने पर खाद्य पदार्थों को खाते हुए पकड़ा गया तो आपको जुर्माने के साथ जेल हो सकती है. क्योंकि सरकार ने अब इसको लेकर सख्त हो गई है. इसको लेकर स्ट्रीट वेंडरों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों की सेहत का ख्याल रखना है. क्योंकि अखबार के पन्ने की स्याही स्वास्थ्य के लिए बेहद नकसानदायक है. कई रिपोर्ट में तो अखबार के पन्ने की स्याही को धीमा जहर भी कहा गया है.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहार मध्यप्रदेश में ये नियम बनाया गया है. जिसमें अखबार के पन्नों पर खाद्य पदार्थ परोसने पर जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान किया है. सूत्रों का दावा है कि कुछ ही दिनों में इसे पूरे देश में लागू करने के मसौदा तैयार किया जा चुका है. मध्यप्रदेश में तो इसको लेकर सड़कों पर अभियान चलाया जाएगा. यदि इसके बाद भी वेंडर्स नहीं माने तो अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
आपको बता दें कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाने के सामानों को अखबार के पन्ने पर रखकर खाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. अखबार की स्याही सेहत के लिए नुकसानदायक होती है. अखबार की स्याही में रसायन और मिनरल आयल समेत कई तरह के हानिकारक तत्व होते हैं. इसलिए किसी भी सूरत राज्य के लोगों की जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. बाकायदा इसको लेकर पहले जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- सरकार ने खाद्य पदार्थों को अखबार पर परोसने पर लगाई पाबंदी'
- इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों को भी किया जाएगा जागरुक
- अखबार की स्याही सेहत के लिए है जानलेवा, इसका दिया हवाला
- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने लगाई पाबंदी
Source : News Nation Bureau