Pension scheme: दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने पेंशन स्कीम चलाई हुई है. जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद दिव्यांग व्यक्ति 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह पाने का हकदार हो जाता है. हालाकि दिव्यांग पेंशन स्कीम (Divyang Pension yojna) सरकार ने तीन साल पहले शुरू की थी. लेकिन जानकारी का अभाव होने के चलते आज भी 50 फीसदी से ज्यादा पात्र दिव्यांग स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. स्कीम का लाभ लेने वाले आवेदनकर्ता को कुछ जरूरी डाक्यूमेंटशन से गुजरना होगा. इसके बाद वह 1000 प्रतिमाह पाने का हकदार बन जाता है.
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स्कीम की कुछ जरूरी शर्तें
जानकारी के मुताबिक दिव्यांग पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की रकम दोनों ही प्रकार के दिव्यांग को दी जाती है. यानि जन्मजात दिव्यांग और दुर्घटना की वजह से अपनी बॅाडी के पार्ट गंवाने वाले व्यक्ति भी इसके लिए पात्र माने जाते हैं. स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है. साथ ही आपके पास मान्यता प्राप्त दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए. इसके अलावा इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आय की सीमा भी रखी गई है. जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम प्रति वर्ष की आय वाले दिव्यांग व्यक्ति ही इसका लाभ ले सकते हैं.
आवेदन का तरीका
आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना हर राज्य में संचालित है. उत्तर प्रदेश में स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण की वेबसाइट पर sspy-up.gov.in जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. इसके बाद आपको हर माह 1000 रुपए की धनराशि बैंक के माध्यम से मिलती रहेगी. उत्तर प्रदेश में आवेदन करने वाले के पास राज्य का पहचान पत्र होना जरूरी है. साथ ही कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए.
HIGHLIGHTS
- स्कीम का लाभ लेने के लिए जरूरी डॅाक्टूमेंशन करना होगा पूरा
- पात्र लोग ऑन और ऑफ दोनों ही मोड़ से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
Source : News Nation Bureau