House agreement: अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से हैं और किराये के मकान में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने ऐसे किराएदारों को स्टांप शुल्क से छूट दी है. जिनका किराया 10 हजार रुपए है. आपको बता दें कि 10 हजार रुपये महीने तक किराए वाले मकानों के एग्रीमेंट पर सालाना लगने वाले 200 रुपये के स्टांप शुल्क सरकार माफ (government waived stamp duty) करने वाली है. इसके लिए सभी तैयारी हो चुकी है. हालाकि अभी इसकी घोषणा सरकार ने अभी तक नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस शुल्क को माफ करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 में किराए पर मकान देने और लेने के लिए एग्रीमेंट कना अनिवार्य कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें : 11 माह के निचले स्तर पर सोने के दाम, सिर्फ 5000 रुपए प्रति ग्राम खरीदें सोना
आपको बता दें कि स्टांप शुल्क के चक्कर में कुछ लोग ऐग्रीमेंट ही नहीं कराते थे. स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्तावित छूट एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद यदि पुन: एक वर्ष के लिए होने वाले एग्रीमेंट पर दी जाएगी. बड़े भवनों, व्यवसायिक भवनों या फिर पुराने मामलों में यह छूट नहीं दी जाएगी. शुरुआती दौर में यह छूट छह माह के लिए दी जाएगी. इस अवधि में इसका फायदा देखने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा. आपको बता दें कि किराएदारी अधिनियम में भवन स्वामी व किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा के प्रावधन किए गए हैं.
मिलेगा प्रोत्साहन
इस दायरे में वे लोग आएंगे जिनका अधिकतम किराया 10 हजार प्रति माह है, उस पर लगाने वाले स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी. इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले एग्रीमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा. जहां दस हजार रुपये से ऊपर किराया होगा, ऐसे मामलों में यह सुविधा नहीं दी जाएगी. उनसे 20 रुपये प्रति हजार की दर स्टांप शुल्क लिया जाएगा. यह शुल्क यदि 20 हजार रुपये किराया है तो एग्रीमेंट करने पर स्टांप शुल्क 400 रुपये प्रति वर्ष लगेगा.