कार कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है. क्योंकि अब वे एक साल और 6 एयरबैग्स से कम वाली गाड़ी सेल कर सकेंगे. क्योंकि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari)ने अब 6 एयरबैग्स की अनिवार्यता को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. यानि अब अक्टूब 2023 तक कार कंपनी 6 एयरबैग्स (6 airbags) से कम वाली गाड़ी बेच सेलआउट कर सकेंगी. ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि यात्री कारों के लिए 6 एयरबैग का नियम अब अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा. आइये जानते हैं सरकार ने किन कारणों के चलते कार कंपनियों को एक साल की छूट दी है.
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आपको बता दें कि हाल ही में टाटा समुह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उसके तुरंत बाद सरकार ने हर गाड़ी में सेफ्टी फीचर के चलते 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिये थे. इसकी अंतिम तिथि 1 अक्टूबर ही थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है. इससे पहले भारत में 1 अप्रैल, 2019 से सभी गाड़ियों के लिए ड्राइवर एयरबैग को अनिवार्य कर किया गया था. इसके बाद डुअल एयरबैग अनिवार्य किए गए थे. सरकार ने डुअल एयरबैग के साथ-साथ सभी कारों के लिए रियर पार्किंग सेंसर और एंटी-लॉक ब्रेक को स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के रूप में अनिवार्य किया हुआ है.
सेफ्टी फीचर अनिवार्यता की तिथि को एक्टेंड करने के पीछे के कारणों को मीडिया से साझा करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि विश्व स्तर पर आपूर्ति चेन में होने वाले बाधाओं के कारण पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल के लिए टालना पड़ा है. लेकिन अक्टूबर 2023 में सख्ती से इसे लागू किया जाएगा. इसलिए कार निर्माता कंपनियों ने सरकार के इस फैसले के बाद राहत भरी सांस जरूर ली है.
HIGHLIGHTS
- 1अक्टूबर 2022 से ही 6 एयरबैग हर गाड़ी में किये थे अनिवार्य
- आदेश का पालन न करने वाली कंपनी पर कार्रवाई भी की थी घोषणा
- इन कारणों के चलते एक साल के लिए बढ़ाया समय
Source : News Nation Bureau