Kanya Sumangla Yojana 2023: अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)से हैं और आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (yogi government) भी अन्य प्रदेशों की तर्ज पर जन्म लेते ही बेटी को 15000 रुपए की आर्थिक मदद कर रही है. एक परिवार में दो बेटियों का जन्म होने तक आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं. कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्त रखी है. जैसे स्कीम के लिए आवेदन करने वाले पैरेंट्स की सालाना आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए..
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ये है पात्रता
अगर आप भी कन्य सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana)का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा आपकी किसी श्रोत से वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं स्कीम की खास बात ये है कि कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल 2 बेटियों के जन्म लेने पर ही मिलता है. यदि एक ही परिवार में तीसरी बेटी ने जन्म लिया है तो उसे स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही यदि किसी वजह से दो बेटियां जुड़वा पैदा हुई हैं तो ऐसी स्थिति में तीनों बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा.
6 किस्तों में मिलती है धनराशि
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana)के तहत मिलने वाली 15000 रुपए की धनराशि लाभार्थी को 6 किस्तों मे दी जाती है. जैसे जन्म लेते ही 2000 रुपए , पहला टीका लगने पर 1000 रुपए, कक्षा एक में प्रवेश में 2000 रुपए, क्लास 6th में एडमीशन पर 2000 रुपए, कक्षा नौ में एडमीशन पर 3000 रुपए दिये जाते हैं. इसके बाद 12th क्लास में प्रवेश पर अंतिम किस्त 6000 रुपए दी जाती है.
आवेदन का तरीका
आपको बता दें कि आवेदक को सबसे पहले mksy.up.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद नागरिक सेवा पोर्टल खुलकर आयेगा. जहां आपको क्लिक करना है. न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी भरने के लिए लिए कहा जाएगा. जैसे आधार नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर आदि. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा. जिसे आपको मागें गए स्थान पर फिलअप करना है. अंत में आपको MKSY पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इसके बाद सब्मिट करना होगा. इस तरह आपका आवेदन हो जाएगा..
HIGHLIGHTS
- परिवार की दो बेटियों को मिलेगा सुमंगला योजना का लाभ
- 3 लाख से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए आवेदक की सालाना आय