उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र को बनवाते हुए अब वर-वधु को दहेज की जानकारी भी देनी होगी. इस मामले में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, विवाह प्रमाण पत्र बनाने को लेकर हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं. नियमों के मुताबिक, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं. अब दस्तावेज में दहेज के शपथ पत्र को अनिवार्य किया जाएगा. इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है. इस शपथ पत्र में शादी को लेकर दहेज का ब्योरा देना होगा. शासन की ओर से विवाह के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. सभी को यह निर्देश दिया गया है कि दस्तावेजों के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें.
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किस जगह काम आता है शादी का दस्तावेज?
- अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट को लगाना होगा.
- आप अगर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो शादी के प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है.
- शादी होने के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तो अपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा.
- दंपति ट्रैवल वीजा या किसी देश में स्थाई निवास को लेकर आवेदन करना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना चाहिए.
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- अगर शादी के बाद महिला सरनेम को नहीं बदलाना चाहती है तो ऐसे में शादी के दस्तावजों को इसके बगैर सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे.
- शादी के बाद किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए शादी का सर्टिफिकेट अनिवार्य है.
- वहीं किसी भी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा. वहीं अगर आपका पार्टनर शादी करके भाग निकलता है तो शिकायत के लिए शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
- इसके बाद तलाक की अर्जी लगाने के मामले में भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यता होती है. सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में आरक्षण पाने के लिए तलाक के दस्तावेज दिखाने होते हैं.
Source : News Nation Bureau