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अब पर्सनल कार का नहीं लगेगा toll tax, सरकार का बड़ा फैसला

गर आप भी कार मालिक हैं तो ये खबर आपको काफी राहत दे सकती है. क्योंकि अब आपको कुछ हाईवेज पर लगने वाले टोल टेक्स (toll tax) की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

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अगर आप भी कार मालिक हैं तो ये खबर आपको काफी राहत दे सकती है. क्योंकि अब आपको कुछ हाईवेज पर लगने वाले टोल टेक्स (toll tax) की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan)ने राज्य में निजी वाहनों (private vehicles) पर टोल टेक्स खत्म करने का फैसला लिया है. हालाकि कॅमरिशियल वाहनों (commercial vehicles)पर पहले की तरह टोल लगता रहेगा. जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी हाईवेज पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा. एमपीआरडीसी (MPRDC) ने इसकी तैयारी कर टेंडर जारी कर दिए हैं. एमपीआरडीसी के डीएम एमएच रिजवी ने बताया कि पहले चारों पहियों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था. लेकिन सरकार के निर्देश के तहत अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर ही (toll tax) लगेगा. आम जनता की परेशनी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

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आपको बता दें कि पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया गया था. इसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है. बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रूट के तीनों टोल ब्लॉक शुरू हो जाएंगे. गौरतलब है कि एमपीआरडीसी ने तीन महीने पहले उस सड़क पर डामर का काम किया था. राशि की वसूली के लिए टोल लगाने का निर्णय लिया गया है.

इन्हें नहीं देना होगा टोल टेक्स 
वहीं हम आपको बता दें कि सरकार की ओर से कुछ विभाग भी बनाए गए हैं. इसमें शामिल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है. पहले इस श्रेणी में 9 लोग शामिल थे, अब इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर लाशों तक के वाहन शामिल हैं, जिन्हें toll tax नहीं देना पड़ता है. वहीं जनप्रतिनिधियों को भी टोल से मुख्त रखा गया है. भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी वाहन जो राज्य के 17 मार्गों पर आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, संसद और विधान सभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के गैर-व्यावसायिक वाहन, भारतीय सेना के सभी वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड , भारतीय डाक एवं तार विभाग के वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटोरिक्शा, दो पहिया वाहन, बैलगाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी और मान्यता प्राप्त पत्रकार और अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप आदि को टोल से छूट दी गई है. 

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