Sponsorship Scheme: अगर आप भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो खबर आपके लिए ही है. क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए स्पांसरशिप योजना की शुरूआत की थी. आचार संहित से पहले ही योजना में आवेदन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे. लेकिन चुनाव के चलते प्रक्रिया में ब्रेक लग गया है. जानकारी के मुताबिक चुनाव संपन्न होते ही पात्र बच्चों के आवेदन मांगे जाएंगे. साथ ही योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा. सरकार ने प्रति जिले के प्रोबेशन अधिकारियों को पात्र बच्चों का चयन करने के लिए कहा है.
बढ़ाई की धनराशि
आपको बता दें कि पहले स्पांसरशिप योजना के तहत 2,000 रुपए अनाथ बच्चों को दिये जाते थे. लेकिन अब इसकी धनराशि को दोगुना कर दिया गया है. यानि अब लाभार्थी बच्चों को दो से स्थान पर पूरे 4,000 रुपए दिये जाएंगे. ताकि उन्हें कुछ फाइनेंशियली मदद मिल सके. आपको बता दें कि योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से किया जाता है. स्पांसरशिप योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित आवेदक को कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होगा. यदि बच्चा सरकार की गाइडलाइन फॅालो करता है तो संबंधित को स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा...
ये हैं पात्रता के मानक
आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित स्पांसरशिप योजना के तहत अभी तक सिर्फ 2000 रुपए दिये जाते थे. जिन्हें बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया गया है. यानि इसी माह से लाभार्थियों को 2 के स्थान पर 4 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मदद की जाएगी. सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है, ताकि गरीब बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो सके.. साथ ही उनकी पढ़ाई में कोई अडचन न आए. विभाग के अधिकारी लोगों से अपील की है कि वे अपने आस-पास ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए उनके अभिभावकों या संरक्षकों को न केवल योजना की जानकारी दें बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए भी प्रेरित करें.
यह है पात्रता
विभागीय जानकारी के मुताबिक स्पांसरशिप योजना केवल उन्हीं के लिए हैं. जिन अनाथ बच्चों की उम्र 18 साल से कम है. यानि उन्होने खुद से कमाना शुरू नहीं किया है. साथ ही जिनके पिता की मृत्यू हो गई है या उनकी मां तलाकशुदा महिला है. साथ ही जिन बच्चों के माता-पिता या उनमें से कोई गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित है. ऐसे गरीब बच्चों को भी स्कीम का लाभ दिया जाता है. साथ ही कानून से संघर्षरत मसलन बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वैश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों को भी योजना के लिए पात्र माना गया है. इसके अलावा दिव्यांग,लापता या घर से भागे हुए बच्चे भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
ये दस्तावेज होना जरूरी
यदि आप उपरोक्त किसी भी पात्रता को पूरा करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज होना चाहिए. जानकारी के मुताबिक यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके परिवार की अधिकतम आय 72 हजार सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अधिकतम आय 96 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आवेदन के लिए अपने खंड विकास कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- आचार संहित हटते ही मांगे जाएंगे 2024 के लिए आवेदन
- प्रत्येक जिले में प्रोबेशन अधिकारियों को पात्र बच्चों का चयन करने के लिए दिये निर्देश
- आय प्रमाणपत्र जमा करने की अपील, चुनाव के चलते नहीं हो सकी प्रक्रिया पूरी
Source : News Nation Bureau