Pension scheme: केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें दिव्यांगों के लिए कई तरह की स्कीम चलाती है. जिसका लाभ पाकर पात्र लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं. लेकिन जिस स्कीम की यहां बात हो रही है. वह है दिव्यांग पेंशन स्कीम (Divyang Pension yojna).इस स्कीम के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से द्विव्यांग लोगों को हर महीने 1000 रुपये तक की पेंशन देने का प्रावधान है. ये पेंशन जन्मजात दिव्यांग और दुर्घटना की वजह से हुए दोनों तरह के दिव्यांग लोगों की दी जाती है. सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को बेहद आसान तरीके से आवेदन करने की सुविधा दी है. इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है. साथ ही आपके पास दिव्यांग का सर्टीफिकेट होना भी जरूरी है.
यह भी पढ़ें : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की फिर आई मौज, SBI ने कर दी ये बड़ी घोषणा
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग इस स्कीम को पात्रों के लिए चलाता है. इस योजना का लाभ पाने के लिए sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. जिसके बाद आपके बैंक आकाउंट में हर माह इस योजना में मिलने वाली पेंशन क्रेडिट होती रहेगी. वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलता है. समाज कल्याण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम प्रति वर्ष की आय होनी चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी.
ये जानना है जरूरी
दिव्यांग स्कीम का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 18 साल की उम्र होनी चाहिए. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और न्यूनतम 40 फीसदी दिव्यांग होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे. इसलिए वे ही लोग आवेदन करें. जो सरकार की अन्य किसी साहयता से लाभ नहीं पाते हैं.
Source : News Nation Bureau